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कोल इंडिया ने अनुग्रह राशि को 15 से किया 25 लाख, विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर कोल इंडिया ने जारी किया आदेश

बुधवार को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर कोल इंडिया प्रबंधन ने वी केयर पहल के तहत कोयला खदानों में घातक दुर्घटनाओं से कर्मचारियों की मौत होने पर दी जाने वाली अनुग्रह राशि (एक्सग्रेशिया) को 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है। इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। कोल इंडिया के कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन) की ओर से इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि रोजगार के दौरान या उसके कारण होने वाली घातक खदान दुर्घटना के मामले में मृत अधिकारी और कर्मचारियों के निकटतम आश्रित परिजन को दिया जाने वाला अनुग्रह राशि को मौजूदा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया गया है। कोयला कंपनियों में काम करने वाले ठेका श्रमिकों के मामले में भी यह लागू होगा। ठेका कर्मचारी की घातक दुर्घटना में मृत्यु पर इस अनुग्रह राशि का भुगतान संबंधित ठेकेदार वहन करेगा। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने पिछले दिनों कोल इंडिया कर्मचारियों के लिए नई वर्दी, कॉर्पोरेट वेतन पैकेज और अनुग्रह लाभों में बढ़ोतरी को लेकर घोषणा की थी। इसी तारतम्य कोल इंडिया में इसका पालन शुरू हो गया है।
कोयला खदानों में कार्य के दौरान कर्मचारियों की दुर्घटनाओं में मृत्यु होने पर अब तक 15 लाख रुपए अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा रहा था। कोयला उत्पादन के कार्य में योगदान देने वाले कर्मचारियों की घातक दुर्घटनाओं में मृत्यु पर दी जाने वाली यह अनुग्रह राशि मृतक कर्मचारियों के परिवार वालों के लिए एक बड़ी राहत और मदद होगी। कोल इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की 480 वीं मीटिंग 26 जून 2025 को कोल इंडिया मुख्यालय में आयोजित हुई थी। इसमें नियमित एवं ठेका कर्मचारियों के लिए कार्य के दौरान घातक दुर्घटनाओं में मृत्यु पर दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का निर्णय लिया हुआ था। प्रबंधन ने 26 जून 2025 से ही इस निर्णय को लागू करने का आदेश जारी किया है।
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मिलेगा एक करोड़ का बीमा कवर
सुरक्षा हर कर्मचारी की, सुरक्षा में एकजुट,भविष्य के लिए सशक्त, टैगलाइन के तहत कॉर्पोरेट वेतन पैकेज के अंतर्गत नियमित कर्मचारियों को एक करोड़ रुपए का बीमा कवर और ठेका के लिए 40 लाख रुपए बीमा सुविधा का लाभ मिलेगा। इस योजना से 2 लाख 15 हजार से अधिक नियमित कर्मचारी और 44 हजार संविदा कर्मचारी पहले ही जुड़े हैं। कर्मचारियों को इसके लिए अलग से बीमा प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा संबंधित बैंक ही इस सुविधा प्रदान करेंगे। इसे दस प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से इसका क्रियान्वयन किया गया है।

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