कबाड़ी को 2 माह कैद व साढ़े 3 लाख प्रतिकर की सजा- भारत संपर्क
कबाड़ी को 2 माह कैद व साढ़े 3 लाख प्रतिकर की सजा
कोरबा। जिले के कबाड़ी मुकेश कुमार साहू उर्फ बरबट्टी को सत्र न्यायालय से 2 माह की सजा एवं 3 लाख 50 हजार रुपए का प्रतिकर राशि जमा करने के दंड से दंडित किया गया है। मामला चेक बाउंस से जुड़ा हुआ है।
न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आवेदक शैलेष कुमार साहू जो कि आरोपी मुकेश कुमार का भाई है। शैलेश से मुकेश कुमार ने अपने व्यवसाय से संबंधित काम के लिए 3 लाख रुपए उधार लिया था व सिक्योरिटी के रूप में चेक दिया था। मुकेश कुमार साहू रकम लौटाने में आनाकानी करने लगा , तब आवेदक ने सिक्यूरिटी के रूप में दिए गए चेक को भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत किया। खाते में पर्याप्त राशि न होने के आधार पर चेक बाउंस हो गया। शैलेष कुमार साहू ने न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय कोरबा में धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया। न्यायालय द्वारा आरोपी मुकेश कुमार साहू को 2 माह के साधारण कारावास एवं 3 लाख 50 हजार रुपए के प्रतिकर राशि वापस करने की सजा सुनाई गई थी। उक्त सजा के विरुद्ध आरोपी द्वारा सत्र न्यायालय में अपील प्रस्तुत किया गया। सत्र न्यायालय द्वारा अपील को खारिज करते हुए सजा को बहाल रखा गया है।