
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्वयं के खर्च पर बीएड, डीएड या बीटीआई प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों को दो अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ देने की मांग को खारिज कर दिया है। जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की एकल पीठ ने रायपुर, गरियाबंद और महासमुंद जिलों के शासकीय प्राथमिक शालाओं में पदस्थ प्रधान पाठकों (छतेंद्र सिंह ठाकुर, सुधीर सिंह ठाकुर व अन्य) की याचिका पर यह फैसला सुनाया।
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