कलेक्टर ने गोपू पाण्डेय के विरूद्ध की जिला बदर की कार्यवाही- भारत संपर्क

0

कलेक्टर ने गोपू पाण्डेय के विरूद्ध की जिला बदर की कार्यवाही

कोरबा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा अजीत वसंत ने आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3 एवं 5 के तहत गोपू पाण्डेय उर्फ प्रकाश पाण्डेय उम्र 27 वर्ष, पिता-स्व. राकेश पाण्डेय, साकिन ब्राम्हण पारा पुरानी बस्ती कोरबा को जिला बदर करते हुए आदेशित किया है कि वह 24 घंटे के अन्दर कोरबा तथा समीपवर्ती जिला बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, गौरला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले क्षेत्र से 01 वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जाएं और जब तक यह आदेश लागू रहेगा, बिना वैधानिक पूर्वानुमति लिए कोरबा जिले एवं उक्त उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश न करें। उन्होंने इस आदेश का तुरंत पालन किए जाने का निर्देश देते हुए कहा है कि आदेश का पालन न किए जाने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

खराब एयर क्वालिटी…अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी बंद किए कॉलेज, जानें कब तक चलेगी…| कांग्रेस के लिए फैमिली फर्स्ट, हमारा नेशन फर्स्ट… CM मोहन यादव मुंबई में … – भारत संपर्क| ‘संबंध बनाएंगे फिर करेंगे कार्रवाई’… पुलिसकर्मियों ने किया महिला से रेप, … – भारत संपर्क| DMCH में बड़ी लापरवाही! ऑपरेशन के वक्त महिला के पेट में छोड़ा कपड़ा, अब कर…| बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने बनेगा टूरिज्म कॉरिडोर – भारत संपर्क न्यूज़ …