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सनी लियोनी प्रकरण के बाद महतारी वंदन योजना का सत्यापन शुरू, अपात्रों से होगी रिकवरी, कई बिंदुओं पर होगा सत्यापन

कोरबा। छत्तीसगढ़ शासन की महती योजना महतारी वंदन में अभिनेत्री सनी लियोनी के नाम पर पुरुष का खाता नंबर दर्ज कर योजना का लाभार्थी बनने के सनसनीखेज अनियमितता के उजागर होने के बाद छत्तीसगढ़ शासन एक्शन व अलर्ट मोड में आ गई है। संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने पूरे प्रदेश में महतारी वंदन के लाभार्थी हितग्राहियों के दस्तावेजों के सत्यापन के निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत आकांक्षी जिला कोरबा में 2 लाख 91 हजार 581 हितग्राहियों का सत्यापन की कवायद शुरू कर दी गई है। सत्यापन के दौरान अपात्र पाए जाने वाले हितग्राहियों से शासन आगामी समय में रिकवरी की कार्रवाई सुनिश्चित करेगी साथ ही सत्यापनकर्ता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेक्टर पर्यवेक्षक पर भी कार्रवाई की गाज गिरेगी।
जानकारी के अनुसार आकांक्षी जिला कोरबा में कुल 2 लाख 95 हजार 706 पंजीकृत हितग्राही हैं। इनमें से 2 लाख 93 हजार 828 पात्र हितग्राही हैं। इनमें से पात्र दस्तावेज के आधार पर 2 लाख 91 हजार 581 हितग्राहियों के बैंक खाते में प्रतिमाह शासन 1 हजार रुपए आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वित्तीय सहायता राशि जारी कर रही है। शासन से मिले निर्देश व कलेक्टर अजीत वसंत के मागर्दर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग ने महतारी वंदन के सत्यापन की शुरुआत कर दी है। डीपीओ रेणू प्रकाश के नेतृत्व में सभी 10 परियोजनाओं के 2598 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से लाभार्थियोँ के सत्यापन के लिए पृथक पृथक सेक्टर के 91 पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सत्यापन के बाद अपात्र हितग्राहियों की जानकारी शासन को नियमानुसार कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए फार्म भरते समय हितग्राहियों ने शपथ पत्र संलग्न किया है। लिहाजा अपात्र पाए जाने की स्थिति में सम्बंधितों से रिकवरी की कार्रवाई की जा सकती है। वहीं बात विभागीय अमले की करें तो कार्यकर्ता, सत्यापनकर्ता पर्यवेक्षकों से भी रिकवरी की जा सकती है। हालांकि डीपीओ ने स्पष्ट किया है कि जो पात्र हितग्राही हैं उन्हें किसी भी तरह से सत्यापन के दौरान घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी पात्र हितग्राहियों को योजना में अपात्र नहीं किया जावेगा। शासन की मंशा फर्जी तरीके से योजना का लाभ ले रहे हितग्राहियों की पहचान कर योजना को पारदर्शी विश्वसनीय बनाए रखना है।
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इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर किया जा रहा सत्यापन
0 लाभार्थी (हितग्राही) आयकर दाता न हो।
0 लाभार्थी (हितग्राही)पुरुष न हो।
0 लाभार्थी (हितग्राही) के स्वंय का आधार नंबर हो।
0 लाभार्थी के स्वयं का बैंक खाता नंबर हो।

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