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ब्रेकिंग न्यूज़…..हाईकोर्ट ने विवादित स्थानांतरण आदेश पर याचिकाकर्ता शिक्षकों को दिया स्टे, पांच दिन के भीतर जिला युक्तिकरण समिति के समक्ष नए सिरे से अभ्यावेदन करेंगे शिक्षक

कोरबा। प्रदेश भर में शासन के युक्तियुक्तकरण को लेकर कई शिक्षक संघ विरोध जता रहे हैं। कुछ असंतुष्ट शिक्षक हाईकोर्ट की शरण में जा चुके हैं। मामले में हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जब तक अभ्यावेदन पर निर्णय याचिकाकर्ताओं को सूचित नहीं किया जाता है, तब तक शिक्षक युक्तिकरण निर्देशों के तहत जारी किए गए विवादित स्थानांतरण आदेश को, जहां तक याचिकाकर्ताओं का संबंध है, स्थगित किया है। रिट याचिकाओं के माध्यम से याचिकाकर्ता प्रतिवादियों के स्थानांतरण आदेशों और कार्रवाई को चुनौती दे रहे हैं, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं को अधिशेष शिक्षक घोषित किया गया है और परिणामस्वरूप शिक्षक युक्तिकरण निर्देशों के तहत स्थानांतरित किया गया है।याचिकाकर्ता शिक्षकों के अधिवक्ता ने कहा कि प्रतिवादियों द्वारा प्रकाशित अधिशेष शिक्षकों की सूची युक्तिकरण निर्देशों के विरुद्ध है, तथा यह मनमाना है क्योंकि याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का कोई उचित अवसर नहीं दिया गया। यदि याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत नहीं दी गई तो उन्हें अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए, विवादित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। राज्य के वकील ने कहा कि अभिलेखों के उचित सत्यापन के बाद याचिकाकर्ताओं को राज्य सरकार द्वारा जारी युक्तिकरण निर्देशों के तहत स्थानांतरित किया गया है। राज्य के वकील ने आगे कहा कि यदि याचिकाकर्ताओं को कोई शिकायत है, तो वे संबंधित जिला न्यायालय के समक्ष नया प्रतिनिधित्व प्रस्तुत कर सकते हैं। युक्तिकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, और समिति निर्धारित अवधि के भीतर कानून के अनुसार उनके प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेगी।न्यायधीश न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल ने उभय पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना है तथा दलीलों और दस्तावेजों का अवलोकन किया।अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों के मद्देनजर, याचिकाकर्ताओं को 5 दिनों की अवधि के भीतर संबंधित जिला युक्तिकरण समिति के समक्ष नए सिरे से अभ्यावेदन करने और 20 जून, 2025 को उक्त समिति के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद समिति निष्पक्ष तरीके से कानून के अनुसार अभ्यावेदन प्राप्त होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर निर्णय लेगी। जब तक अभ्यावेदन पर निर्णय याचिकाकर्ताओं को सूचित नहीं किया जाता है, तब तक शिक्षक युक्तिकरण निर्देशों के तहत जारी किए गए विवादित स्थानांतरण आदेश को, जहां तक याचिकाकर्ताओं का संबंध है, स्थगित किया है। उपर्युक्त अवलोकन और निर्देश के साथ, वर्तमान रिट याचिकाएं निपटाई गई हैं।

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