
कोरबा के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने VVIP बंदोबस्त में लगी बिना बीमा वाली पुलिस बस की टक्कर से दो युवकों की मौत के मामले में 43.14 लाख रुपये का मुआवजा न देने पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने निर्धारित 1 महीने की मियाद के 5 महीने बाद भी राशि जमा न कराने पर कोरबा एसपी और डीजीपी छत्तीसगढ़ कार्यालय की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है।
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