बांके बिहारी मंदिर मामला: सुप्रीम कोर्ट ने प्रबंधन के लिए बनाई कमेटी, इलाहा… – भारत संपर्क

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बांके बिहारी मंदिर मामला: सुप्रीम कोर्ट ने प्रबंधन के लिए बनाई कमेटी, इलाहा… – भारत संपर्क

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन को लेकर अपनी ओर से एक कमेटी बनाई है, जिसकी अध्यक्षता इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अशोक कुमार करेंगे. सुप्रीम कोर्ट का लिखित आदेश आया है. जब तक हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी अध्यादेश पर आदेश नहीं दे देता, तब तक SC की ओर से नियुक्त यह कमेटी मंदिर के रोजमर्रा का काम देखेगी.
इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार अपने अध्यादेश के मुताबिक मंदिर के प्रबंधन के लिए ट्रस्ट का गठन नहीं कर पाएंगी. सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश में इस हिस्से पर रोक लगा दी है. SC ने ये कमेटी उस समय बनाई, जब उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश, 2025 के तहत बनी समिति की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया. पिछली सुनवाई के दौरान SC ने अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को लेकर दाखिल चुनौती को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया था.

कमेटी संभालेगी मंदिर की पूरी जिम्मेदारी
सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश में कहा गया है कि जब तक हाईकोर्ट इस मामले पर अपना फैसला नहीं सुनाता, तब तक SC की तरफ से गठित कमेटी मंदिर की पूरी जिम्मेदारी संभालेगी. जिसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अशोक कुमार करेंगे. समिति के अन्य सदस्यों में यूपी के रिटायर्ड जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा, मथुरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिविल जज, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, एक प्रसिद्ध वास्तुकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक प्रतिनिधि और दोनों गोस्वामी समूहों से दो-दो सदस्य शामिल हैं. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने अध्यादेश को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं के एक समूह पर यह आदेश पारित किया है.
अध्यक्ष को 2 लाख प्रतिमाह
समिति के अध्यक्ष को 2 लाख प्रतिमाह का मानदेय मंदिर कोष से दिया जाएगा और उन्हें परिवहन सहित सभी जरूरी सचिवीय सहायता मुहैया कराई जाएगी. रिटायर्ड जज मुकेश मिश्रा को 1 लाख प्रतिमाह का मानदेय मिलेगा, जो मंदिर के फंड से वहन किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने यह अंतरिम व्यवस्था इसलिए की है क्योंकि हाईकोर्ट की ओर से इस मामले में निर्णय आने में समय लग सकता है.

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