बिहार कांग्रेस ने पोस्ट किया था पीएम मोदी की मां का AI वीडियो, पटना हाई…


कोर्ट ने कांग्रेस को पीएम मोदी की मां का एआई वीडियो हटाने का दिया आदेश
पटना हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी के डीपफेक वीडियो मामले में बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से विवादित वीडियो को हटाने का निर्देश जारी किया है. यह आदेश पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पी.बी. बजंतरी की कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिया.
बिहार कांग्रेस ने हाल ही में पीएम मोदी और उनकी मां का एक एआई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था. इस वीडियो के जरिए बिहार कांग्रेस पीएम मोदी पर निशाना साधा रही थी. वीडियो वायरल होने के बाद इस पर राजनीतिक विवाद छिड़ गया.
क्या था वीडियो में?
बिहार कांग्रेस द्वारा बनाए गए AI-जनरेटेड वीडियो में पीएम मोदी को सोते हुए दिखाया गया है, तभी उनकी मां हीराबेन आती हैं और उन्हें उनकी राजनीति पर डांटती हैं. वीडियो में हीराबेन कहती हैं, ‘अरे बेटा, पहले तो तुमने मुझे नोट नोटबंदी की लंबी लाइन में खड़ा किया. अब बिहार में मेरे नाम पर राजनीति कर रहे हो. तुम मेरे अपमान के बैनर-पोस्टर छपवा रहे हो. राजनीति के नाम पर कितना गिरोगे?’
वीडियो के खिलाफ हुई थी FIR दर्ज
दिल्ली के बीजेपी नेता संकेत गुप्ता ने इस एआई वीडियो को लेकर मामला दर्ज करवाया था, जिसमें मुख्य आरोपी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस आईटी सेल को बताया गया. FIR में कहा गया कि कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी और उनकी मां का एक एआई वीडियो शेयर किया. इस वीडियो के जरिए पीएम मोदी की छवि और सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है. साथ ही इसमें कहा गया कि इस तरह का वीडियो मातृत्व का भी उपहास है.
बीजेपी ने की थी तीखी आलोचना
पीएम मोदी की मां का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी होने के बाद बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. बीजेपी ने कहा कांग्रेस को पीएम मोदी की स्वर्गवासी मां को लेकर इस तरह का वीडियो नहीं बनाना चाहिए. बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह पीएम मोदी और उनकी मां को बदनाम करने की साजिश रच रही है. इस वीडियो से सियासत तेज हो गई और राजनीतिक पार्टियां एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करने लगीं.