महिला चिकित्सक के खिलाफ एफआईआर दर्ज, मामला निर्माणाधीन…- भारत संपर्क

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महिला चिकित्सक के खिलाफ एफआईआर दर्ज, मामला निर्माणाधीन निर्माण को तोडऩे और धमकाने का

 

कोरबा। शहर की एक महिला चिकित्सक के विरुद्ध शिकायत के बाद चिकित्सक पर अपराध दर्ज किया गया है। मामला निर्माणाधीन निर्माण को दुराशयपूर्वक तोडऩे और अभद्रतापूर्ण व्यवहार कर धमकी देने का है। सिविल लाइन थाना में दर्ज एफआईआर के मुताबिक प्रार्थिया सुरजमनी नीलम पति जीके नीलम निवासी एमआईजी 2/15 मुख्य डाकघर के पास कोसाबाड़ी कोरबा की निवासी है। उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम रिस्दी पटवारी हल्का नंबर 18 रा.नि.मण्डल कोरबा में खसरा नंबर 478/5 रकबा 0.3520 हेक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि से लगी हुई दक्षिण दिशा की ओर डा. बेरथा तिग्गा पति अजीत तिग्गा निवासी ग्राम रिस्दी श्वेता हास्पीटल के पीछे की भूमि स्थित है। सूरजमनी द्वारा अपने भूमि की सुरक्षा हेतु नगर पालिक निगम से विधिवत अनुमति लेकर बाउंड्रीवाल का निर्माण कराया गया था। उक्त भूमि में विगत वर्ष गढ्ढे में मिट्टी फिलींग के दौरान बाउंड्रीवाल गिर गया था, जिसके कारण पुन: बांउड्रीवाल कराया जा रहा है। बाउंड्रीवाल का कार्य डा. बेरथा तिग्गा के जमीन की ओर 10 फीट ऊंचा निमार्ण कार्य पूर्ण हो चुका था लेकिन डा. बेरथा तिग्गा द्वारा अपने जमीन की पानी निकासी की बात को लेकर सूरजमनी से दुर्भावना करते हुए जेसीबी मालिक अरविंद मिंज के साथ मिलकर अनुपस्थिति में 24 जून को निर्माणाधीन बाउंड्रीवाल से सटा कर नींव से 06-07 फीट गहरा एवं 10 फ़ीट चौड़ाई में करीब 150 फीट लंबा जेसीबी से खुदाई करवा दिया गया था। इसके कारण 28 जून को दोपहर करीब 12 बजे निर्माणाधीन बाउंड्रीवाल गिर गया जिसमें करीब 07-08 लाख रूपये की क्षति हुई है। बाउंन्ड्रीवाल गिरने की सूचना सूरजमनी को पति द्वारा देने पर वह मौके पर गई जहां दो व्यक्ति के साथ डा. बेरथा तिग्गा भी आई। आपके द्वारा गढ्ढा खोदने के कारण मेरा बाउंड्रीवाल गिरा है, यह करने पर अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हुये गाली- गलौच करने लगी। सूरजमनी ने सिविल लाइन थाना रामपुर में डा. बेरथा तिग्गा एवं अरविंद मिंज के उपरोक्त कृत्य के संबंध में धारा 427,120बी, 294, 506 भा.दं.सं. के तहत रिपोर्ट दर्ज कर उचित कार्यवाही करने शिकायत की थी। सिविल लाइन थाना में शिकायत जांच पर सुरजमनी नीलम की ओर से डा. बेरथा तिग्गा के विरुद्ध 27 जुलाई को धारा 294, 427, 506-आईपीसी के तहत जुर्म दर्ज कर लिया गया है।

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