नए कानून के तहत बालको थाना में पहला एफआईआर दर्ज- भारत संपर्क
नए कानून के तहत बालको थाना में पहला एफआईआर दर्ज
कोरबा। भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद बालकोनगर थाने में पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा एफआईआर संख 346 पर नंबरिंग किया गया है, इसे पुलिस ने सोमवार की शाम 5 बजे दर्ज किया है।
पुलिस की ओर से बताया गया है कि बालकोनगर थाने में नए कानून के तहत पहला मुकदमा दर्ज किया गया है, जो मारपीट से जुड़ा है। घटना बालकोनगर थाना के परसाभाठा क्षेत्र की है। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और इसकी जांच कर रही है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 115, 296 के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया है।गौरतलब है कि भारतीय न्याय संहिता सोमवार से प्रभावी हुआ है। एक जुलाई से दर्ज होने वाले सभी आपराधिक मामले भारतीय न्याय संहिता के तहत ही दर्ज किए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर कोरबा पुलिस ने कार्यवाही शुरू की है। नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज कर बालकोनगर थाना जिले का पहला थाना बन गया है जिसने भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में भी इसी न्याय संहिता के तहत केस दर्ज किए जाएंगे।
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कोतवाली में 3 प्रतिबंधात्मक कार्रवाई
जिले में सिटी कोतवाली में नया धारा के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज तो नहीं हुए लेकिन दोपहर बाद सोमवार को सामने आए 3 प्रतिबंधात्मक मामले में धारा 155 की जगह बदले हुए धारा 174 बीएनएस के तहत कार्रवाई हुई। हालांकि दूसरे थानों में इसके लिए भी इंतजार चलता रहा