इंदौर: भिखारी को दिया भीख, देने वाले के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की FIR… अब हो… – भारत संपर्क
इंदौर में भीख देने पर एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज हुई FIR (फाइल फोटो)
मध्य प्रदेश के इंदौर में भिखारी को भीख देने के मामले में पुलिस ने एक अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की. इंदौर प्रशासन लगातार शहर को भिखारी मुक्त करने के लिए काम कर रहा है. इस सबंध में उसने एक आदेश भी जारी किया था, जिसमें भीख देने और लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कहीं गई थी. पूरे इंदौर में कोई भी व्यक्ति किसी को भी भीख देते है, तो प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा.
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने देश के 10 शहरों को भिखारी मुक्त बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें इंदौर भी शामिल है. इंदौर प्रशासन शहर को भिखारी मुक्त बनाने के लिए निरंतर लगा हुआ है. दिसंबर महीने से प्रशासन इस संबंध में जागरूकता अभियान चला रहा है. जिला प्रशासन भीख देने के सबंध में दिसंबर महीने में एक आदेश जारी किया था, जिसमें भीख देने पर प्रतिबंध लगाने और इस आदेश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की बात कही गई थी.
पुलिस ने भीख के मामले में दर्ज की FIR
भीख देने और लेने के मामले में पुलिस ने दो FIR दर्ज कर की हैं. पहली FIR एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज की है. जिसने भीख दी थी. वहीं, दूसरी FIR एक महिला भिखारी के खिलाफ दर्ज की गई है. जिसे भीख मिली थी. पुलिस ने यह कार्रवाई भिक्षावृत्ति उन्मूलन दल के अधिकारी की शिकायत पर की है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत FIR दर्ज की है, जो किसी सरकारी आदेश के पालन नहीं करने पर होती है.
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DM आशीष सिंह ने की थी भीख न देने की अपील
धारा 223 के तहत एक साल सजा, 2500 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है. मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि हमने 2 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है. भीख देने और लेने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई वाला आदेश 1 जनवरी से पूरे इंदौर में लागू हो गया है. पिछले महीने इंदौर के DM आशीष सिंह ने लोगों से भीख न देने की अपील की थी.
DM ने बताया कि हमने हाल ही में भीख मंगवाने वाले की गिरोह का पर्दाफाश किया है. साथ ही भीख मांगने वाले कई लोगों को पुनर्वास भी किया है.