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डिप्टी कलेक्टर का चमत्कार, 15 मार्च को जिले से भारमुक्त और 19 मार्च को कर दिया अभिलेख दुरुस्तीकरण का आदेश जारी, नियम कायदों की उड़ा दी धज्जियां,आदेश की अवहेलना


कोरबा। औद्योगिक नगरी कोरबा में भ्रष्टाचार हो या फिर अधिकारियों की मनमानी इसका कोई सानी नहीं हैं। अधिकारी ऐसे ऐसे चमत्कार में माहिर है कि हैं कि आप उनके चमत्कार को नमस्कार किए बिना नहीं रह सकते। कुछ इसी तरह का मामला सामने है। जिसमें जिले में पदस्थ रह चुकी डिप्टी कलेक्टर साथ ही कटघोरा अनुविभागीय अधिकारी ऋचा सिंह राजस्व ने भार मुक्त होने के बाद भी एक हल्का पटवारी को अभिलेख दुरुस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया है। हम बात कर रहे हैं डिप्टी कलेक्टर ऋचा सिंह की। जिनका मार्च माह में कोरबा जिले से कोंडागांव जिले के लिए तबादला कर दिया गया था, वहीं जिन्हे विभाग द्वारा 15 मार्च को ही जिले से भारमुक्त कर दिया गया था। इसके बाद भी उन्होंने 19 मार्च को एक आदेश जारी कर दिया है, वह भी बतौर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटघोरा की हैसियत से। जबकि उन्हें कार्यालय कलेक्टर कोरबा द्वारा 15 मार्च को ही नई पदस्थापना के लिए कोंडागांव जिले के लिए भारमुक्त कर दिया गया था। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटघोरा की हैसियत से स्थांतरित डिप्टी कलेक्टर का जारी आदेश यह कहीं न कहीं बड़ी मनमानी है। यह सीधे सीधे शासन प्रशासन से जारी तबादला आदेश की अवहेलना है। इसमें यह भी एक पक्ष या मामला हो सकता है कि कार्यालय कलेक्टर कोरबा द्वारा डिप्टी कलेक्टर ऋचा सिंह को भारमुक्त करने का जारी आदेश दिखावा मात्र हो और भारमुक्त करने का दिखावा करके शासन के आदेश को ही अमान्य किया गया हो, जबकि डिप्टी कलेक्टर भारमुक्त होकर भी कटघोरा की अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बनी हुई हों। वहीं मामला यह भी हो सकता है कि भारमुक्त होकर भी वह पुराने मामले निपटाने में लगी हुई हों और जिसके तहत ही उन्होंने भारमुक्त तिथि के बाद भी आदेश जारी कर दिया है। ऋचा सिंह ने एक पटवारी को आदेशित किया है, जिसमे एक भूमि का रकबा दुरुस्त करने का उन्होंने आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि राजस्व प्रकरण क्रमांक 202403050200018/अ-6 (अ)/2023-24
आदेश दिनांक 11-03.2024 अनुसार ग्राम-रलिया, प०४०0नं0 51, तहसील-दीपका स्थित खातेदार इतवार
पिता अन्दराम की भूमि ख०नं० 960/8 का रकबा 0.001 हे. भूमि को सुधार कर रकबा 0.085 हे.
भूमि दुरूस्त किये जाने का आदेश पारित गया है। अतः आपको आदेशित किया जाता है कि उक्त आदेशानुसार अभिलेख दुरूस्त कर पालन प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर इस न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। डिप्टी कलेक्टर की इस तरह की मनमानी की अब जमकर चर्चा हो रही है।

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