रसूख का दम, पुलिस की कार्रवाई पर पीड़ित ने उठाए सवाल,…- भारत संपर्क
रसूख का दम, पुलिस की कार्रवाई पर पीड़ित ने उठाए सवाल, सामान्य धाराओं के तहत कार्रवाई का आरोप, एसपी से लगाई गुहार
कोरबा। प्रदेश के श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन के गृहग्राम कोहड़िया में दशहरा उत्सव के दौरान हुए मारपीट के मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे है। पीड़ित ने गंभीर चोट लगने के बाद भी सामान्य धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध करने का आरोप लगाया है। मामले चर्चा इस बात की है कि आरोपी के रसूख के कारण जान बूझकर कार्रवाई में ढिलाई की गई है। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस कप्तान से की है। बरमपुर सर्वमंगला नगर दुरपा निवासी पीड़ित सूर्य प्रकाश पटेल पिता-प्रभु दयाल पटेल मामले की शिकायत लाकर एसपी ऑफिस पहुंचा था। सौंपे गए ज्ञापन में उसने कहा है कि उसका द्वारा 18.10.2024 को आरोपी सोनू, नितेश, अभय निषाद, प्रीमेश देवांगन व अन्य के विरुद्ध पुलिस चौकी सीएसईबी में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। तद्समय संबंधित पुलिस द्वारा उसकी सहित अन्य लोग मनीष विश्वकर्मा, चन्द्रप्रकाश पटेल, इतवारिन बाई पटेल, सत्यम पटेल को मुलाहिजा हेतु 100 बेड अस्पताल भेजा गया था, जहाँ से तत्काल उन्हें वापस चौकी ले आया गया था। उस दौरान आरोपीगणो के द्वारा उसके साथ कारित घोर उपहती को देखने के बावजुद भी पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध मात्र और मात्र सामान्य मारपीट व गाली गलौच की धारा दर्ज की गई, जबकि उसका सिर व शरीर के अन्य भागो में संघातिक चोटों के कारण 18.10.2024 से 21.10.2024 तक 100 बेड अस्पताल में भर्ती रहकर अपना ईलाज कराया, जहाँ उसके एक्स रे, सिटी स्केन भी किया गया है। इस तरह आरोपीगण के द्वारा कारित मारपीट के कारण उसे गंभीर संघातिक चोटे कारित हुई है। इसके विपरित पुलिस के द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध सामान्य धारा जोडकर आरोपीगण को मुचलके पर छोड दिया गया है। आरोप लगाया है कि तदसमयावधि में आरोपीगण के द्वारा उसके भर्ती रहने के दरमियान हॉस्पिटल में आकर उसे जान से मार देने व केस को वापस लेने की धमकी भी दी गई है। पीड़ित ने पुलिस कप्तान से गुहार लगाई है है कि पुलिस चौकी सीएसईबी थाना रामपुर सिविल लाईन में दर्ज प्राथमिकी कमांक-631/2024 धारा-296, 351(2) 115(2), 3(5) के अपराध में अतिरिक्त धारा-118(1), 117(2) की धाराएँ जोड़े जाने निर्देशित किया जाए।