Raigarh News: रेलवे टिकट बनाते हुए एक युवक आरपीएफ टीम के हत्थे…- भारत संपर्क

0
Raigarh News: रेलवे टिकट बनाते हुए एक युवक आरपीएफ टीम के हत्थे…- भारत संपर्क

रायगढ़। बुधवार 26 जून को वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश में रेल सुरक्षा बल रायगढ़ की टीम ने प्रभारी के निर्देशन में एक कंप्यूटर सेंटर में दबिश देकर एक युवक को रेलवे टिकट बनाते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

इस संबंध में रेल सुरक्षा बल पोस्ट रायगढ़ प्रभारी ने मीडिया को बताया कि कल रेल ई-टिकटो के अवैध व्यापार में सलिंप्त व्यक्तियों के विरूध्द कार्यवाही के तहत प्रभारी निरीक्षक कुलदीप कुमार, रेसुब पोस्ट रायगढ़ के दिषा निर्देष में उप अखिल सिंह हमराह बल सदस्यों म.प्र.आ 0900028 सुनीता पटेल तथा आरक्षक 1400305 एम.के. मीना के साथ मुखबीर सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस थाना फगुरम के सहयोग से ग्राम-देवारघटा में स्थित साहु कम्प्यूटर नामक दुकान में रेलवे टिकट के अवैध कारोबार के रोकथाम हेतु दबीश दिया गया। उक्त दुकान में दुकान संचालक मिला पूछने पर नाम व पता योगेष कुमार साहु, पिता-श्री बैजनाथ, उम्र-26 वर्ष, पता- ग्राम-देवारघटा, थाना-डभरा, जिला-षक्ति (छ.ग.) बताया। रेलवे ई टिकट बनाने के संबंध में पूछताछ करने एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों का जांच हेतु नोटिस दिया गया एवं उक्त दुकान संचालक से सहमति प्राप्त कर दुकान में रखे मोबाइल को जांच किया गया और पाया कि योगेष कुमार साहु स्वयं के एक नग यूजर आई.डी. क्रमांक- लेंीन 9522 से कुल 10 नग (पूर्व) रेलवे आरक्षित ई टिकट बनाना पाया गया। जिसकी कुल कीमत लगभग 3790 – रूपये हैं। उक्त 10 नग रेलवे ई टिकट बनाने के संबंध में वैध अनुज्ञप्ति पेश करने हेतु नोटिस दिया गया। जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि किसी प्रकार का वैध अनुज्ञप्ति नहीं है। और ग्राहकों के मांग पर प्रत्येक टिकट में 50 रूपये अतिरिक्त चार्ज कमीशन के रूप में लेकर टिकट बनाना बताया। उक्त टिकट को बनाने के लिए अपने स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, ब्रांच डभरा के खाता क्रमांक- 35763444100 का प्रयोग कर टिकट बनाना बताया। मामला धारा-143 रेलवे अधिनियम अपराध कारित किया जाना पाये जाने पर दुकान संचालक योगेष कुमार साहु का अपराध संस्वीकृति उपस्थित गवाहों के समक्ष दर्ज किया गया तथा 10 रेल ई-टिकट तथा सुसंगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को जप्ती पत्र बनाकर जप्त किया गया।

मौका पंचनामा तथा नजरी नक्षा तैयार कर आरोपी को जप्त संपति सहित पोस्ट लाकर उक्त व्यक्ति के विरूद्ध अपराध क्रमांक-1140 2024, 26 जून , धारा-143 रेलवे अधिनियम-दर्ज कर आरोपी को उसके अपराध से अवगत कराया गया, गिरफ्तारी के संबंध में 11 सूत्रीय दिशा निर्देशों का एवं मानव अधिकार के नियमों का पालन किया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के बताये अनुसार उसके परिजन को दी गई। सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत का लाभ दिया गया।

Previous articleहाई स्कूल मुख्य परीक्षा-2024 पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन परीक्षा परिणाम जारी
raigarhtopnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

T20 World Cup तो जीत लिया, अब राहुल द्रविड़ ने विराट कोहली को दिया नया चैले… – भारत संपर्क| Bigg Boss OTT 3: अरमान मलिक के सपनों पर फिरा पानी, बिग बॉस ने पायल को दिखाया… – भारत संपर्क| Raigarh News: दो पालियों में हुई प्री बीएड व प्री डीएलएड की…- भारत संपर्क| MP राजस्थान के लिए ऐतिहासिक दिन, नदी लिंक प्रोजेक्ट का आगाज, इन जिलों को मि… – भारत संपर्क| KVS Vacancy: केंद्रीय विद्यालय में इन पदों पर वैकेंसी, ऐसे होगा चयन | KVS…