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शादी करने का झांसा देकर आदिवासी युवती से दुष्कर्म, विशेष न्यायालय ने सुनाई सश्रम आजीवन कारावास की सजा

कोरबा। नौकरी के संबंध में जान-पहचान होने के बाद शादी करने का झांसा देकर आदिवासी युवती से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को विशेष न्यायालय ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शहर के 15 ब्लॉक निवासी अशोक राजवाड़े (36) से नौकरी के संबंध में एक आदिवासी युवती की पहचान हुई थी। इस दौरान अशोक ने खुद को अविवाहित बताते हुए युवती को शादी करने का झांसा देकर प्रेम जाल में फंसाया। नवंबर 2017 को वह युवती को बिलासपुर ले गया। जहां नोटरी में लिखा-पढ़ी करके शादी होना बताकर युवती को हाउसिंग बोर्ड कालोनी रामपुर में लाकर रखा। घर ले जाने पर समाज से निकाले जाने की बात कहते हुए उसने युवती को डेढ़ साल तक झांसा देकर दुष्कर्म किया।युवती को अशोक के पहले से शादीशुदा होने व एक बच्चे का पिता होने समेत पूर्व में कई युवतियों को इसी तरह से झांसा देकर छोडऩे की जानकारी हुई। उसने विधिवत शादी करके रखने का दबाव डाला। तब अशोक ने शादी नहीं करने की बात कहते हुए मारपीट कर के उसे घर से निकाल दिया। पीडि़ता ने सिटी कोतवाली में घटना की रिपोर्ट लिखाई थी। जिस पर अशोक के खिलाफ दुष्कर्म समेत आईपीसी की अन्य धारा के तहत केस दर्ज किया गया था। साथ ही एक्ट्रोसिटी एक्ट भी कायम किया गया था। दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को सजा सुनाई है।

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