शाहरुख की फिल्म में नहीं दिखा था ये गाना तो दर्शक ने कर दिया था केस, अब सुप्रीम… – भारत संपर्क

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शाहरुख की फिल्म में नहीं दिखा था ये गाना तो दर्शक ने कर दिया था केस, अब सुप्रीम… – भारत संपर्क
शाहरुख की फिल्म में नहीं दिखा था ये गाना तो दर्शक ने कर दिया था केस, अब सुप्रीम कोर्ट ने पलटा फैसला

शाहरुख की ‘फैन’ फिल्म से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने YRF के हक में फैसला सुनाया है और उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें महाराष्ट्र उपभोक्ता आयोग ने प्रोडक्शन हाउस को शाहरुख खान की फिल्म ‘फैन’ में ‘जबरा फैन’ गाना ना होने की वजह से 10 हजार रुपये का मुआवजा देने को कहा था. दरअसल, जब साल 2016 में ये फिल्म रिलीज हुई थी तो आफरीन जैदी नाम की एक महिला अपने बच्चों के साथ ये फिल्म देखने गई थी. फिल्म में ‘जबरा फैन’ गाना ना होने की वजह से महिला जिला उपभोक्ता फोरम पहुंच गई थी.

महिला ने ये शिकायत की थी कि गाने का प्रोमो देखने के बाद वो अपने बच्चों के साथ फिल्म देखने गई थी. फिल्म में वो गाना नहीं दिखाया गया था, जिससे बच्चे नाराज हो गए थे और खाना भी नहीं खाया था. बच्चों का एसिडिटी लेवल बढ़ गया था, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ा था. हालांकि, फोरम ने इस याचिका को खारिज कर दिया था. बाद में वो महिला महाराष्ट्र उपभोक्ता आयोग पहुंच गई थी.

महाराष्ट्र उपभोक्ता आयोग ने दिया था ये आदेश

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महाराष्ट्र उपभोक्ता आयोग ने महिला के हक में फैसला सुनाते हुए YRF को दर्शक को 10 हजार रुपये मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया था. NCDRC का भी फैसला दर्शक के हक में ही आया था. साल 2021 में इस मामले को लेकर YRF ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

YRF ने कहा था कि शिकायतकर्ता ने ये दावा मामले को बढ़ा-चढ़ाकर किया है और सिर्फ फिल्म में गाने को शामिल ना करने की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ. अब सुप्रीम कोर्ट से YRF को जीत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रोमो या फिर टीजर में दिखाए गए सीन को फिल्म में शामिल ना करने से उपभोक्ता कानून का उल्लंघन नहीं होता है. यानी अब प्रोडक्शन हाउस को कोई भी मुआवजा नहीं देना होगा.

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