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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से NIT रायपुर को झटका, बिना शो-कॉज नोटिस कंपनी को किया था ब्लैकलिस्ट, कोर्ट ने रद किया आदेश

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से NIT रायपुर को झटका, बिना शो-कॉज नोटिस कंपनी को किया था ब्लैकलिस्ट, कोर्ट ने रद किया आदेश

हाईकोर्ट ने कहा कि अनुबंध के दौरान कमियों के लिए जारी नोटिस को ब्लैकलिस्टिंग के लिए विशिष्ट शो-कॉज नोटिस नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि ब्लैकलिस्टिंग को सिविल डेथ के समान माना गया है, जिसका सीधा असर सरकारी टेंडर में भाग लेने और भविष्य में ठेके प्राप्त करने की क्षमता पर पड़ता है।

Source: Originally published by DPR (Original Article)

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