चेक बाउंस मामले में आरोपी को 6 माह की सजा- भारत संपर्क

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चेक बाउंस मामले में आरोपी को 6 माह की सजा

कोरबा । छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक बांकीमोंगरा शाखा से एक लाख रूपये का ऋण लेकर उसे समय पर ना लौटने वाले को 6 महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाते हुए दो लाख रूपये प्रतिकर के रूप में परिवादी बैंक को देने का आदेश पारित किया गया है। अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी संजय दास पिता लच्छन दास निवासी कुदरीपारा सनशाईन स्कूल के पास मेन रोड बांकीमोंगरा के द्वारा सी.सी. लिमिट के लिए छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की बांकीमोंगरा शाखा से प्राप्त गया था। जिसे अदा करने के लिए युवक के द्वारा परिवादी बैंक को 1,04,023 रू. की राशि का चेक प्रदान किया गया। बैंक के द्वारा उक्त चेक को आहरण के लिए जब शाखा में जमा किया गया तो उसमें पर्याप्त राशि ना होना दिखाया गया। जिसकी विधिक सूचना बैंक द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी युवक को दिया गया। इसके पश्चात् भी आरोपी युवक रकम चुकाने में असफल रहा। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीश पंकज दीक्षित कटघोरा द्वारा प्रकरण में युवक को दोषी पाते हुए 6 माह का साधारण कारावास व दो लाख प्रतिकर के रूप में बैंक को अदा करने की सजा सुनाई गई। समय पर बैंक को रकम न लौटाने पर अभियुक्त को 2 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई है। परिवादी छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक बांकीमोंगरा शाखा की ओर से प्रकरण की पैरवी अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह द्वारा की गई।

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