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जिला सहकारी बैंक के 8 दिवंगत कर्मियों को मिलेगी अनुकम्पा नियुक्ति, स्टाफ उप समिति की बैठक में निर्णय
कोरबा। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की सेवा में कार्यरत रहे दिवंगत कर्मियों के आश्रितों के लिए एक काम की खबर है। कुल 8 दिवंगत कर्मियों से संबंधित अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया अंतिम चरण पर है। सहकारी बैंक की स्टाफ उप समिति की महत्वपूर्ण बैठक उनके पुत्र-पुत्री या पत्नी को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) की स्टाफ उप समिति की बैठक मुख्यालय में आयोजित की गई। बैठक में इस विषय पर चर्चा उपरांत अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण का पारदर्शितापूर्ण निराकरण किया जाने पर जोर दिया गया। राज्य शासन एवं स्टाफ उप समिति के निर्णय के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के त्वरित निराकरण की कार्यवाही नियमों के अधीन रहते हुए किया जा रहा है। बैंक में प्राप्त आवेदन पत्र के अनुसार जारी की गई सूची बैंक के सूचना पटल पर उल्लेखित कर चस्पा की गई है। आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं नया रायपुर के 26 दिसम्बर 2024 के आदेश में सब आर्डिनेट स्टाफ पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए निर्धारित सीमा 25 प्रतिशत के मान को बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया गया है। बैंक में शासन के चतुर्थ श्रेणी का समकक्ष पद सब आर्डिनेट स्टाफ का है। इस संबंध में विषय को स्टाफ उप समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें आठ दिवंगत सेवायुक्तों के आश्रित परिवार के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए उपलब्ध रिक्त पद सब आर्डिनेट स्टाफ पर नियुक्ति दिए जाने का निर्णय लिया गया है।
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इन्हें अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने लिया गया निर्णय
इन दिवंगत कर्मियों में स्व. रामफल यादव के पुत्र सुभाष यादव, स्व. डंकोर नारायण साहू के पुत्र मुकेश कुमार साहू, स्व. श्री चंद्रशेखर पाण्डेय की पत्नी श्रीमती श्वेता पाण्डेय, स्व. अमर सिंह सिदार के पुत्र चित्रेस सिंह सिदार, स्व. संतुराम चंद्राकर के पुत्र दीलिप चंद्राकर, स्व. द्वारिका प्रसाद चंद्राकर की पत्नी श्रीमती भगवती चंद्राकर, स्व. संतोष यादव के पुत्र महेन्द्र यादव एवं स्व. श्रीमती सविता कंवर की पुत्री कु. नंदिता कंवर को अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने का निर्णय लिया गया है। सभी 8 प्रकरण में अनुकंपा नियुक्ति हेतु पद पात्रता सब ऑर्डिनेट स्टाफ (भृत्य) की है। यह भी कहा गया है कि दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित को नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति हो सके, इसके लिए आवेदक को निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक है।