
राजनांदगांव और आसपास के जिलों (दुर्ग, बालोद, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी) के शासकीय विभागों में अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले 33 कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। इन कर्मचारियों की वार्षिक वेतनवृद्धि केवल इसलिए रोक दी गई थी क्योंकि वर्ष 2013 से 2023 के बीच विभाग द्वारा अनिवार्य हिंदी टंकण कौशल परीक्षा आयोजित ही नहीं की गई थी।
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