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छत्तीसगढ़ में स्थायी जाति प्रमाण पत्र पर हाई कोर्ट का अहम फैसला: 1950 से पहले का दस्तावेज नहीं तो असमर्थता प्रमाणपत्र दें

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छत्तीसगढ़ में स्थायी जाति प्रमाण पत्र पर हाई कोर्ट का अहम फैसला: 1950 से पहले का दस्तावेज नहीं तो असमर्थता प्रमाणपत्र दें

कोरिया जिले की दुर्गावती भारती के स्थायी जाति प्रमाणपत्र आवेदन पर निर्णय नहीं होने पर हाईकोर्ट ने राहत दी। पिता और भाई को प्रमाणपत्र मिल चुका था, फिर भी SDM 1950 से पहले का दस्तावेज मांग रहे थे। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने 2013 के अधिनियम के तहत 6 महीने में निर्णय लेने और दस्तावेज न होने पर असमर्थता प्रमाणपत्र लेने का निर्देश दिया।

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