
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलाईगढ़ नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष दामोदर प्रसाद दुबे को पद से हटाने और अयोग्य घोषित करने के राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा है। बिना लाइसेंस 57 अवैध प्लॉट काटने और अध्यक्ष बनने के बाद कार्रवाई में असहयोग करने के आरोपों पर न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की पीठ ने याचिका खारिज कर दी।
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