
बिलासपुर हाईकोर्ट ने 4 मई 2023 के शिक्षक भर्ती विज्ञापन को निरस्त कर दिया, जिसमें 12,489 पदों पर रद्द हो चुकी 58% आरक्षण नीति के आधार पर रोस्टर लगाया गया था। ई-कैडर में 62.71% और टी-कैडर में 66.64% पद ST के लिए आरक्षित थे। पहले से नियुक्त शिक्षकों को तत्काल नहीं हटाया जाएगा, लेकिन सभी नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी।
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