Pakistan Toshakhana Case: इमरान खान बुशरा बीबी को राहत, पाकिस्तान हाईकोर्ट ने निलंबित… – भारत संपर्क

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Pakistan Toshakhana Case: इमरान खान बुशरा बीबी को राहत, पाकिस्तान हाईकोर्ट ने निलंबित… – भारत संपर्क
Pakistan Toshakhana Case: इमरान खान-बुशरा बीबी को राहत, पाकिस्तान हाईकोर्ट ने निलंबित की 14 साल की सजा

PTI के पूर्व अध्यक्ष इमरान खान

पाकिस्तान में तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को सुनाई गई 14 साल की सजा को निलंबित कर दिया. हाईकोर्ट के जज के मुताबिक अब मामले की अगली सुनवाई ईद की छुट्टियों के बाद की जाएगी.

इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा देवी को सुनाई गई 14 साल की सजा निलंबित कर दी. आम चुनाव से ठीक पहले पाकिस्तान की NAB अदालत ने दोनों को यह सजा सुनाई थी. इसके ठीक एक दिन बाद शादी से संबंधित एक मामले में दोनों को अलग-अलग सात-सात साल की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई थी.

विशेष अदालत ने भी सुनाई थी सजा

इससे पहले, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत स्थापित एक विशेष अदालत ने भी इमरान और उनके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को राज्य के रहस्यों के उल्लंघन के लिए 10 साल जेल की सजा सुनाई थी. इसके बाद दिसंबर में, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने सऊदी क्राउन प्रिंस से प्राप्त एक आभूषण सेट को कम मूल्यांकन के बावजूद अपने पास रखने एक नया मामला दायर किया था.

विशेष अदालत ने भी सुनाई थी सजा

इससे पहले, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत स्थापित एक विशेष अदालत ने भी इमरान और उनके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को राज्य के रहस्यों के उल्लंघन के लिए 10 साल जेल की सजा सुनाई थी. इसके बाद दिसंबर में, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने सऊदी क्राउन प्रिंस से प्राप्त एक आभूषण सेट को कम मूल्यांकन के बावजूद अपने पास रखने एक नया मामला दायर किया था.

इमरान खान और उनकी पत्नी को मिले थे 108 उपहार

इस्लामाबाद की NAB ने इमरान और उनकी पत्नी को दोषी ठहराया था. इसमें आरोप लगाया गया था कि पीएम के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें और उनकी पत्नी को विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से 108 उपहार मिले थे. फैसले के अनुसार इमरान खान और उनकी पत्नी 10 साल तक किसी भी सार्वजनिक पद पर नहीं रह सकेंगी और दोनों को अलग-अलग 787 मिलियन पाकिस्तान रुपये का जुर्माना भी देना होगा. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने कहा कि सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई ईद की छुट्टियों के बाद तय की जाएगी.

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