काम से निकाले गए कर्मियों को नौकरी का झांसा देकर 16 लाख…- भारत संपर्क
काम से निकाले गए कर्मियों को नौकरी का झांसा देकर 16 लाख रुपये ठगे, एफआईआर
कोरबा। जिले के बालको कंपनी के चोटिया खदान में काम से बिठाए गए लोगों को फिर से नौकरी पर रखवाने का झांसा देकर रोशन बघेल निवासी ग्राम गुरसिया के द्वारा 39 लोगों के साथ छल करते हुए लगभग 16 लाख रुपये से अधिक की रकम हड़पने के आरोप में जुर्म दर्ज किया गया हैं। इसके संबंध में एफआईआर दर्ज कर विवेचना की जा रही है। इस मामले में प्रार्थीगण ने बताया कि वे सभी चोटिया कोयला खदान में कार्य कर रहे थे, परंतु बालको कंपनी द्वारा छटनी कर वीआरएस भरवा कर 31 अक्टूबर 2020 को नौकरी से हटा दिया गया। इस वीआरएस को वापस कर नौकरी करना चाहते थे, इसी संदर्भ में रोशन बघेल ग्राम गुरसिया पोंड़ी उपरोड़ा निवासी से मिले जो अपनी पहुंच मंत्रालय तथा बालको के उच्च अधिकारियों तक होना बताया एवं बोला कि फिर से नौकरी बालको में वापसी हो जाएगी एवं 6 माह के अंदर काम करवा दूंगा। इस संदर्भ में 39 लोग से रोशन बघेल ने किश्त में रकम की मांग की जो कि पहला किश्त 7,80,000/- रुपये मार्च माह में नगद राशि दिये दूसरा किश्त 7,40,000/- रुपये अप्रैल माह में नगद राशि दिये एवं तीसरा किश्त 1,20,000/- रुपये अक्टूबर के माह में रोशन बघेल के पुत्र राहुल बघेल के अकाउंट में जमा किए जो कि टोटल रकम राशि 16,40,000/- (सोलह लाख चालीस हजार रुपये) है। परंतु दिए हुए समय तक काम रोशन बघेल नहीं करवा पाया और टालमटोल करता चला गया। रोशन बघेल ने बोला कि काम नहीं हुआ तो रकम वापस कर दूंगा। इस संदर्भ में 14-1-2022 को बांगो डेम के पास एक बैठक भी रखी गयी। बैठक में रोशन बघेल के द्वारा बोला गया मैं काम नहीं करवा पाया इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं मैं आप लोगों का पैसा वापस कर दूंगा, जिसमें से 3 से 4 लाख रुपये इधर-उधर खर्च हो गया। घर आकर रकम ले जाने के लिए कहा लेकिन जब सभी लोग उसके घर गुरसिया गए मगर वह घर पर नहीं मिला और पता चला कि दिल्ली गए हैं। उसके द्वारा फोन पर ही रकम वापसी के नाम पर तारीख पर तारीख देते हुए टाल-मटोल कर घुमाया जाता रहा। पुलिस में शिकायत करने की बात पर किसी तरह कुल 1,00,000/- रुपये ही वापस किया गया है। मानसिक एवं आर्थिक रुप से काफी परेशान लोगो के द्वारा दर्ज कराई रिपोर्ट पर रोशन बघेल व मामले में शामिल उसके पुत्र राहुल बघेल के विरुद्ध बांगो थाना में धारा 420, 34 का जुर्म दर्ज किया गया है।