किस तरह के उपहार पर देना होता है टैक्स, क्या वसीयत पर भी…- भारत संपर्क

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किस तरह के उपहार पर देना होता है टैक्स, क्या वसीयत पर भी…- भारत संपर्क
किस तरह के उपहार पर देना होता है टैक्स, क्या वसीयत पर भी लगता है कर, ये है नियम

गिफ्ट और वसीयत पर टैक्स

शादी हो, बर्थडे हो या कोई और ऐसा मौका जिसमें आपको अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से गिफ्ट मिलता है. गिफ्ट तो आप ले लेते हैं लेकिन क्या आपको पता है गिफ्ट पर टैक्स भी लगता है. हालांकि इसके लिए अलग-अलग नियम है. वहीं अगर आपको किसी ने अपना वारिस बनाया है और वसीयत दिया है तो क्या यहां भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा. आइए जानते हैं गिफ्ट और वसीयत पर क्या हैं टैक्स के नियम.

सबसे पहले जानते हैं कि गिफ्ट पर कितना इनकम टैक्स लगता है. उपहार पर इनकम टैक्स लगता भी है और कई केश में नहीं भी लगता है. अगर कोई इंसान एक साल में 50 हजार रुपये तक के उपहार लेता है तो वह टैक्स फ्री है. अगर आपके मां-बाप, दादा-दादी, या कोई अन्य रिलेटीव ने उपहार दिया है तो वह टैक्स फ्री होता है. वहीं शादी में मिला उपहार भी टैक्स फ्री होता है. जबकि नॉर्मल दिनों में मिला कोई उपहार टैक्सेबल होता है.

कौन सा गिफ्ट है टैक्स फ्री

एक साल में 50 हजार रुपये तक के उपहार लेते है, तो जिस टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उसी हिसाब से टैक्स लगेगा. वहीं प्रॉपर्टी पर इनकम टैक्स तभी लगाया जाता है जब गिफ्ट में दी गई प्रॉपर्टी को बिक्री के लिए रखा जाता है. इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, प्रॉपर्टी किसी करीबी रिश्तेदार जैसे कि माता-पिता, पति-पत्नी, भाई-बहन को टैक्स पूरी तरह छूट है.

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वसीयत पर टैक्स

कोई भी प्राप्त संपत्ति, चाहे रिश्तेदार हो या गैर-रिश्तेदार, भारत में आयकर अधिनियम के तहत टैक्स से मुक्त है. भारत में वसीयत टैक्स समाप्त कर दिया गया है. इसलिए आमतौर पर वसीयत के माध्यम से वसीयत में मिली संपत्ति पर टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं. वहीं मुस्लिम संप्रदाय के लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं. कोई भी मुसलमान व्यक्ति किसी के पक्ष में अपनी कुल संपत्ति के केवल एक तिहाई हिस्से तक ही वसीयत कर सकता है.वसीयत की संपत्ति अक्सर मृत्यु के बाद ही दी जाती है. वसीयत करने वाला व्यक्ति चाहे वसीयत को रजिस्टर्ड क्यों नहीं करा लिया हो, लेकिन वह अपनी मृत्यु से पहले वसीयत को रद्द, संशोधित आदि कर सकता है.

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