एयर इंडिया प्राइवेट क्या हुई…सुप्रीम कोर्ट में भी अब…- भारत संपर्क
सुप्रीम कोर्ट से एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया को बड़ी राहत मिली है. दरअसल, सैलरी और पेंडिंग प्रमोशन को लेकर एयर इंडिया के खिलाफ पूर्व कर्मचारियों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाएं अब सुनवाई योग्य नहीं हैं क्योंकि एयरलाइन के निजीकरण के बाद एयर इंडिया अब एक सरकारी यूनिट नहीं है.
कब के मामले में आया फैसला?
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सितंबर 2022 के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक अपील पर आया है. जिसमें यह भी माना गया था कि सैलरी और पेंडिंग प्रमोशन को लेकर कर्मचारियों द्वारा एयरलाइन के खिलाफ रिट याचिकाएं, एयरलाइन के निजीकरण को देखते हुए, सुनवाई योग्य नहीं थीं.सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जनवरी में इस मामले में केंद्र सरकार और एयर इंडिया लिमिटेड से जवाब मांगा था.
जज ने जानिए क्या कहा
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता का कहना है कि याचिका निस्संदेह सुनवाई योग्य नहीं थी जब यह 2016 में एयर इंडिया सरकारी कंपनी होने के कारण दायर की गई थी, लेकिन इसके स्वामित्व में बदलाव होने के कारण अदालत कोई राहत नहीं दे सकती है.
नहीं रही सरकारी कंपनी
कोर्ट ने कहा कि वर्तमान रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान 27.01.2022 को M/s. Talace Pvt. Ltd द्वारा एयर इंडिया की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल कर ली गई है. एयर इंडिया अब एक सरकारी कंपनी नहीं रह गई है और रिट के क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं है. इस वजह से कोर्ट रिट याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकती है.