पोल्ट्री व्यवसायी को बिजली विभाग ने दिया झटका, उपभोक्ता आयोग…- भारत संपर्क

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पोल्ट्री व्यवसायी को बिजली विभाग ने दिया झटका, उपभोक्ता आयोग ने विभाग पर लगाया जुर्माना

कोरबा। मुर्गी पालन कर किसी तरह आजीविका की जुगत में जुटे उपभोक्ता को बिजली विभाग की मनमानी ने इतना थकाया कि बर्दाश्त की हद पार हो गई। अनाप शनाप बिजली बिल भेजे, जिसे सुधरवाने के नाम पर बिजली अफसरों ने विद्युत विभाग के दफ्तरों के अनगिनत चक्कर लगवाए। आज कल में समस्या हल करने की झूठी उम्मीद देकर अधिक बिल दिया गया और ईमानदार उपभोक्ता होने के नाते वह रकम जमा करता रहा। यहां तक कि सर्दियों के मौसम में बिजली काट देने की धमकी दी गई और मुर्गियों के ठंड में मर जाने के डर से उसने फिर से बकाया जमा कर दिया। थक हार कर मुर्गी पालक ने उपभोक्ता आयोग की शरण ली। आयोग ने सुनवाई करते हुए पाया कि उपभोक्ता को बुरी तरह परेशान होने विवश किया गया। विभाग पर कार्यवाही का हथौड़ा चलाते हुए 20 मई 2024 को आयोग ने आदेश पारित किया गया कि विभाग द्वारा एलवी 04 की दर से दिए जाने वाले बिल जिसे एलवी 02 की दर से दिया गया है, उसकी पुन: गणना का एलवी 04 की दर से कर अंतर की राशि को समायोजित कर सही करे। बिल ज्यादा हो तो परिवादी को वापस करे। मुर्गी पालक को हुए नुकसान अनियमितता के संबंध में 10 हजार, मानसिक पीड़ा 5 हजार व वाद व्यय के 2000 समेत कुल 17 हजार व पुन: गणना कर भुगतान करने विभाग को आदेशित किया है।

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