क्या है पीएम किसान सम्मान निधि योजना? जिसमें किसानों को…- भारत संपर्क
पीएम मोदी
तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने बाद 10 जून को पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को तोहफा दिया है. मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी कर दी है. इसके तहत 20 हजार करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं. देश के किसान काफी दिनों से इस किस्त का इंतजार कर रहे थे. फाइल पर हस्ताक्षर करने के बाद पीएम मोदी ने कहा है कि हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. आइए यह समझते हैं कि इस स्कीम के तहत किन किसानों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं? वे कौन से किसान हैं, जो इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं? साथ में यह भी जानेंगे कि इस योजना के तहत लाभ उठाने के लिए आवेदन करने का क्या प्रोसेस है?
क्या है पीएम किसान योजना?
पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें किसानों के खाते में धनराशि जमा कराई जाती है. मौजूदा नियम के मुताबिक, हर किसान के खाते में साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं, जिसमें हर 4 महीने पर 2000 रुपए की किश्त जारी होती है. अभी तक सरकार के तरफ से 17 बार पैसे भेजे जा चुके हैं. आपके खाते में पैसे आए या नहीं, इसकी जानकारी पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर लॉगिन कर ले सकते हैं. अगर आप अभी तक इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए हैं तो आपको इस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन करना होगा.
कैसे करें किसान पीएम किसान योजना पर रजिस्ट्रेशन?
- pmkisan.gov.in पर जाएं
- फार्मर्स कॉर्नर के ऑप्शन पर क्लिक करें.
- न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करें.
- ग्रामीण किसान रजिस्ट्रेशन या शहरी किसान रजिस्ट्रेशन को सेलेक्ट करें.
- आधार नंबर, मोबाइल नंबर दर्ज करें, राज्य चुनें और ओटीपी रिसीव करें पर क्लिक करें.
- ओटीपी भरें और रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ें.
- राज्य, जिला, बैंक डिटेल और पर्सनल डिटेल भी दर्ज करें. आपकी पूरी डिटेल आधार कार्ड के अनुसार होना जरूरी है. आधार के अनुसार अपना डिटेल दर्ज करें.
- आधार ऑथेंटिकेशन के लिए सबमिट पर क्लिक करें.
- एक बार जब आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो जाए तो अपनी लैंड डिटेल भरें. सपोर्टिंग डॉक्युमेंट्स अपलोड करें और सेव पर क्लिक करें.
आपको स्क्रीन पर कंफर्मेशन या रिजेक्शन का मैसेज मिल जाएगा.
एक परिवार में कितने लोग उठा सकते हैं इसका लाभ?
मौजूदा नियम के मुताबिक, परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति जैसे पति या पत्नी में से कोई एक ही पीएम किसान का लाभ ले सकता है. दोनों को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलता. लाभार्थी को आधार से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस की मदद से पीएम किसान का पैसा जारी किया जाता है. इस डेटाबेस में परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी होती है. लैंड रिकॉर्ड्स में परिवार के जिन-जिन लोगों का नाम होता है, वे सभी नाम सरकार के डेटाबेस में होते हैं.
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किसे नहीं मिलता है इसका फायदा?
जिन लोगों की आमदनी अधिक है, वे पीएम किसान स्कीम का फायदा नहीं ले सकते.
जिन लोगों के पास संस्थागत जमीनें हैं या कॉमर्शियल प्लॉट है, वे उस पर पीएम किसान का लाभ नहीं ले सकते.
पूर्व और वर्तमान मंत्री / राज्य मंत्री और लोकसभा / राज्य सभा / राज्य विधान सभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व / वर्तमान सदस्य, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष स्कीम के लिए पात्र नहीं हैं.
रिटायर्ड पेंशनर जिनकी मासिक पेंशन 10,000/- रुपए या उससे अधिक है, (मल्टी-टास्किंग स्टाफ/ग्रुप IV/ग्रुप डी कर्मचारियों को) वह इसका फायदा नहीं ले सकते हैं.