गोवंश की हत्या और अवैध परिवहन पर एक्शन में CM मोहन यादव, 6 महीने में 1 हजार… – भारत संपर्क

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गोवंश की हत्या और अवैध परिवहन पर एक्शन में CM मोहन यादव, 6 महीने में 1 हजार… – भारत संपर्क

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य में गोवंश की हत्या और अवैध परिवहन के खिलाफ अभियान तेज कर कर दिया है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर रही है. पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर हर जिले में पुलिस ने अपने खुफिया तंत्र को सक्रिय कर दिया है. निगरानी स्वरूप परिवहन मार्ग चिन्हित कर तेज कार्रवाई की जा रही है. इसके नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं. पुलिस ने 6 माह में गोवंश का अवैध परिवहन करने के 500 से अधिक केस दर्ज किए हैं. 1 हजार से भी अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है.
पुलिस ने सिवनी जिले में अलग-अलग थाना क्षेत्रों में गोवंश का वध करने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. सिवनी जिले में गोवंश का वध करने की साजिश महाराष्ट्र के नागपुर में रची गई थी. गोवंश का वध करने के लिए आरोपियों को पैसे का लालच दिया गया था. इसमें स्थानीय लोगों की भी संलिप्तता पाई गई है. घटना के बाद अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने अलग-अलग टीमों का गठन किया.
एमपी पुलिस कर रही सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पद संभालने के बाद ही दिसंबर 2023 में पुलिस मुख्यालय में बैठक के दौरान पुलिस को गोवंश के अवैध परिवहन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे. इसके बाद पुलिस ने अभी तक कुल 575 मामले दर्ज हैं. इन मामलों में 1121 अपराधियों को गिरफ़्तार कर 7524 गोवंश की मुक्ति कराई जा चुकी है. अवैध रूप से परिवहन कर रहे 342 वाहन भी जप्त किए जा चुके हैं.
गोवंश के अवैध परिवहन के आरोपियों के घर बुलडोजर
गोवंश का अवैध परिवहन और गोवध करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है. प्रशासन आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला रहा है. रतलाम के जावरा में मंदिर में गोवंश के अवशेष फेंकने वाले चार आरोपियों के घर ढहाए जा चुके हैं. इसी तरह सिवनी जिले में गोवध करने वाले तीन आरोपियों के चार घरों पर भी बुलडोजर चलाया जा चुका है. मुरैना के नूराबाद में गोवंश की हत्या करने के मामले में आरोपियों के दो मकान जमींदोज किए गए थे.
सीमावर्ती जिलों में पुलिस की विशेष नजर
पुलिस मुख्यालय ने पिछले 10 सालों के गोवंश के अवैध परिवहन के ट्रेंड और रूट्स का गहन विश्लेषण कर कार्ययोजना तैयार की है. पुलिस को पता चला है कि राज्य में दक्षिण और पश्चिम के सीमावर्ती जिले जैसे बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, उज्जैन, रतलाम, नीमच आदि जिलों गोवंश का अवैध परिवहन ज्यादा होता रहा है. पुलिस यहां दबिश दे रही है.
पिछले 6 माह में गोवंश के अवैध परिवहन पर कार्रवाई वाले जिले :-

गोवंश के अवैध परिवहन के खिलाफ विशेष अभियान
मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा 11 जून 2024 को प्रदेश के सभी कलेक्टर और एसपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान गोवंश के अवैध परिवहन पर विशेष कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया था. इस अभियान के दौरान पूरे प्रदेश में 70 प्रकरण गोवंश के अवैध परिवहन के दर्ज किए गए. इसमें 124 आरोपियों पर कार्रवाई कर 38 वाहन जब्त किए गए और 528 पशु मुक्त कराए गए.
जानें मध्यप्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम
मध्यप्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के तहत राज्य में गोमांस एवं गोवंश के अवैध परिवहन पर प्रतिबंध है. अधिनियम में गोमांस एवं गोवंश को परिभाषित करते हुए उनके वध और अवैध परिवहन पर रोक लगाई गई है. मध्यप्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत भी गोवंश के वध पर प्रतिबंध है. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम भी किसी भी पशु को पीटने, अत्यधिक सवारी करने, बोझा लादने या किसी भी प्रकार की पीड़ा या यातना देने पर रोक लगाता है.

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