खाद्य कारोबार कर्ताओं को प्रशिक्षण देने हेतु खाद्य एवं औषधि…- भारत संपर्क

0

खाद्य कारोबार कर्ताओं को प्रशिक्षण देने हेतु खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने चेंबर ऑफ कॉमर्स को लिखा पत्र

कोरबा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 के अतंर्गत समस्त खाद्य कारोबार कर्ताओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत सरकार नई दिल्ली के द्वारा अनुमोदित एजेंसीस से समय-समय पर प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है। पूर्व में प्रदाय किये गये प्रशिक्षण जिसकी अवधि 2 वर्ष की होती है, वह समाप्त हो चुकी है। खाद्य कारोबार कर्ताओ को उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है, प्रशिक्षण का उल्लेख एवं प्रमाण-पत्र लाइसेंस के नवीनीकरण में प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आगे लाइसेंस नवीनीकरण नहीं हो सकेगा तथा ऑनलाइन खाद्य कारोबार कर्ता को नोटिस जा सकता एवं लाइसेंस निलंबित/रद्द हो सकता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षण हेतु अनुमोदित संस्था प्रखर फांउडेशन के द्वारा खाद्य कारोबार कर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण शुल्क निर्धारित एजेंसी के द्वारा रसीद के माध्यम से प्रदाय लिया जावेगा।अतः जिले के समस्त खाद्य कारोबार कर्ताओ को वांछित प्रशिक्षण हेतु सूचित कर प्रशिक्षण की तिथि से अवगत कराने का कष्ट करें। ताकि जिले के खाद्य कारोबार कर्ताओं को आवश्यक प्रशिक्षण समय पर प्रदाय किया जा सके तथा उन्हे व्यापार में किसी प्रकार की आगे परेशानी न हो।

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

इंग्लैंड में 4 ओवर में 4 विकेट लेकर मचाई खलबली, टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडि… – भारत संपर्क| मेरी दादी की रेसिपी, आम का अचार ऐसे डालें, कई साल नहीं होगा खराब| नक्सल प्रभावितों के पुनर्वास हेतु शिविर का आयोजन में 280 से अधिक लाभार्थियों को मिला योजनाओं का… – भारत संपर्क न्यूज़ …| स्वास्थ्य, सुरक्षा और सेवा का संगमविशाल स्वास्थ्य परीक्षण…- भारत संपर्क| ‘मरा थोड़ी ना हूं…’ जब लोगों के मैसेज से आगबबूला हो गए थे अक्षय कुमार, गुस्से… – भारत संपर्क