भोजशाला विवाद पर आज की सुनवाई टली, मध्य प्रदेश HC ने इस वजह से की स्थगित | … – भारत संपर्क

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भोजशाला विवाद पर आज की सुनवाई टली, मध्य प्रदेश HC ने इस वजह से की स्थगित | … – भारत संपर्क

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने आज सोमवार को धार जिले की विवादित भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद परिसर पर सुनवाई स्थगित कर दी. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की ओर से इस विवादित मुद्दे पर अपनी वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट पेश करने के करीब एक हफ्ते यह सुनवाई हो रही थी.
सुनवाई के बारे में एएसआई के वकील हिमांशु जोशी ने बताया कि जस्टिस एसए धर्माधिकारी और जस्टिस डीवी रमण की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद ही वह मामले की सुनवाई करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने 15 जुलाई को भोजशाला परिसर की वैज्ञानिक तरीके से कराए गए सर्वे रिपोर्ट के खिलाफ ‘मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी’ द्वारा दायर याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की थी.
HC के 11 मार्च के फैसले के खिलाफ चुनौती
‘मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी’ ने अपनी याचिका के जरिए एमपी हाई कोर्ट के 11 मार्च के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें यह पता लगाने के लिए एएसआई से सर्वेक्षण करने का आदेश दिया गया था कि यह धर्मस्थल किस समुदाय का है.
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हाई कोर्ट ने आज सोमवार को कहा कि हस्तक्षेपकर्ता आवेदनों पर अंतिम बहस के चरण में विचार किया जाएगा. सुनवाई के दौरान एएसआई के वकील की ओर से तर्क दिया गया कि यदि इस तरह के आवेदन पर विचार किया गया तो आगे भी कई और आवेदन आते जाएंगे जिससे मामला लटक जाएगा. हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने अपनी याचिका में इस व्यवस्था को चुनौती दी है.
2 हजार पन्नों वाली ASI की रिपोर्ट
हिमांशु जोशी ने समाचार एजेंसी ‘पीटीआई से बातचीत के दौरान , “सुप्रीम कोर्ट से निर्देश आने के बाद हाई कोर्ट एएसआई रिपोर्ट पर सुनवाई शुरू करेगा.’ इससे पहले एक अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की ओर से भोजशाला के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया. अपने फैसले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा था कि इस सर्वेक्षण के परिणाम पर उसकी अनुमति के बिना किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए.
एएसआई ने पिछले हफ्ते 2 हजार से अधिक पन्नों वाली वैज्ञानिक आधार पर किए गए सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की थी. हिंदू समुदाय भोजशाला को वाग्देवी (देवी सरस्वती) का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद कहता है.
भोजशाला को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद होने की स्थिति में एएसआई ने 7 अप्रैल 2003 को स्मारक तक पहुंच के संबंध में एक आदेश जारी किया. पिछले 21 सालों से लागू आदेश के अनुसार, हिंदुओं को हर मंगलवार को भोजशाला में पूजा करने की अनुमति है, जबकि मुसलमान हर शुक्रवार को वहां नमाज अदा कर सकते हैं.

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