आपस में भिड़े नीलकंठ के वाहन चालक, एफआईआर दर्ज- भारत संपर्क
आपस में भिड़े नीलकंठ के वाहन चालक, एफआईआर दर्ज
कोरबा। एसईसीएल में नियोजित ठेका कंपनी में कार्यरत वाहन चालक आपस में भिड़ गए। पुलिस ने उभय पक्ष की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज किया है। कुसमुंडा थाना ने दर्ज रिपोर्ट में नीलकंठ कपंनी के बरकुटा फेस वोलवो वाहन में ड्रायवर गणेश दास ने बताया कि 4 सितम्बर की रात उसकी ड्यूटी 9 बजे से सुबह 5 बजे तक थी। नीलकंठ कपंनी में हाजिरी लगाने के बाद ड्यूटी में जाने के लिये निकल रहा था कि उसी दौरान मिथलेश सिंह आया और उसे, अशोक पटेल, गोविन्दा सारथी को देख कर बोला कि गणेश यदि आप गाड़ी चलाओगे तो तुम्हे एवं तुम्हारे गांव वालों को जान से मारुंगा, कह कर जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्का से मारपीट किया। गणेश दास की रिपोर्ट पर मिथलेश सिंह के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(2)बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज किया गया है। इसी तरह मिथलेश कुमार सिंह भी नीलकंठ कंपनी में ड्रायवरी का काम करता है,ने रिपोर्ट दर्ज कराया है कि 4 सितम्बर को वह धरना प्रदर्शन स्थल खदान कुसमुण्डा में था जहां एक दोस्त की गाड़ी का पट्रोल रास्ते में खत्म हो जाने का फोन आने पर उसे पेट्रोल देने जा रहा था। नीलकंठ हाजरी पोस्ट के पास पहुंचा था कि रात करीबन 10 बजे गोविंदा सारथी, गणेश दास, विष्णु पटेल, देशु पटेल व अन्य लोग लोग लाठी-डंडा लेकर खड़े थे जो मुझे (मिथलेश को) देखकर एक राय होकर होशियार बनता है कहकर गाली देने लगे तो मना किया। इस पर वे लोग हाथ मुक्का एवं हाथ में रखे डण्डे और बेल्ट से मारपीट किये जिससे कलाई, छाती, पीठ, सिर, कमर में चोट लगा आई है। थाने में हम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट करोगे तो जान से मार कर खत्म कर देंगे, कहकर धमकी देते रहे। मिथलेश कुमार सिंह की रिपोर्ट पर गोविंदा सारथी, गणेश सारथी , विष्णु पटेल , देशु पटेल के विरुद्ध धारा 115(2)-, 296, 3(5), 351(2)बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना की जा रही है।