पत्नी पर प्राणघातक हमला, दोषी पति को 7 साल कैद- भारत संपर्क
पत्नी पर प्राणघातक हमला, दोषी पति को 7 साल कैद
कोरबा। पत्नी पर जानलेवा हमला के दोषी पति को कोर्ट ने सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर अर्थदंड लगाया है। दोषी को सजा काटने के लिए कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। घटना विकासखंड करतला अंतर्गत श्यांग के पास स्थित ग्राम खिरसालीपारा की है। गांव में प्रफुल्ल यादव अपनी पत्नी लगनमति के साथ रहता था। दोनों के बीच 17 दिसंबर 2022 की रात लगभग साढ़े नौ बजे लगनमति के जोर-जोर से चिल्लाने की आवाज आई। इसे सुनकर पड़ोस में रहने वाला प्रफुल्ल यादव का छोटा भाई अर्जुन यादव 35 वर्ष, अर्जुन की पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य भी प्रफुल्ल के घर पहुंचे। उन्होंने खून से लथपथ लगनमति को घर में पड़ा देखा। महिला के बाएं हाथ और कान के पास से खून निकल रहा था। अर्जुन ने घटना की सूचना डॉयल 112 को दिया। लगनमति के पुत्र रामकुमार को बताया गया जो घटना के समय मंडी गया हुआ था। लगनमति को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। मामले की सूचना श्यांग थाना को दी गई। डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी प्रफुल्ल यादव पर पत्नी पर जानलेवा हमले का केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई कोरबा के एक कोर्ट में चल रही थी। तृतीय अपर सत्र न्यायालय ने प्रफुल्ल को जानलेवा हमले का दोषी ठहराया। मंगलवार को प्रफुल्ल को आईपीसी की धारा 307 के तहत सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।