अवैध रेत परिवहन में संलिप्त वाहन किये गए जप्त- भारत संपर्क

यूनुस मेमन
वनमण्डलाधिकारी बिलासपुर श्री सत्यदेव शर्मा के मार्गदर्शन तथा श्री अभिनव कुमार (IFS) उपवनमण्डलाधिकारी बिलासपुर के निर्देशानुसार दिनांक 01.10.2024 की रात्रि लगभग 12.10 बजे रतनपुर वन परिक्षेत्र के बानाबेल सर्किल अंतर्गत आमामुडा परिसर के कक्ष कं. 2555 PF धोबघाट में अवैध रूप से रेत उत्खनन एवं परिवहन करते हुए अनेको वाहनो को वन विभाग द्वारा जप्ती की कार्यवाही किया गया है उक्त वाहनो को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 (i) ख धारा 52 के अंतर्गत रेत सहित जप्त कर पी.ओ. आर. कं. 17735/02 दिनांक 01.10.2024 दर्ज किया गया है जप्त वाहनो में हाइवा (10 चक्का) 02 नग, हाइवा (12 चक्का) 04 नग, पोकलेन चैन माउंटिंग 01 नग, ट्रैक्टर 02 नग एवं मोटर सायकल 01 नग शामिल है।

उक्त जप्त वाहनो को रतनपुर परिक्षेत्र परिवहन कर रखा गया है उक्त जप्त वाहनो के विरूद्व राजसात की कार्यवाही धारा 52 के अंतर्गत प्रारंभ कर दी गई है उक्त कार्यवाही रात्रि लगभग 12.10 बजे से सुबह 05.30 बजे तक चली। कार्यवाही में रतनपुर वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री देव सिंह ठाकुर परिक्षेत्र सहायक बानाबेल श्री मोहम्मद शमीम, परिक्षेत्र सहायक पुडु श्री प्रताप सिंह क्षत्रिय, परिक्षेत्र सहायक रतनपुर श्री लाठीराम ध्रुव, परिक्षेत्र सहायक बेलतरा श्री वेदप्रकाश शर्मा, परिसर रक्षक श्री हेमंत उदय, श्री दीपक कोसले, श्री संदीप जगत, श्री मुलेश जोशी, श्री जितेन्द्र सोनवानी, श्री हित कुमार ध्रुव, श्री मनोज पैकरा, श्री धीरज दुबे, श्री पन्नालाल जांगडे, श्री आकाश श्रीवास्तव, श्री मानस दुबे एवं रतनपुर एवं बिलासपुर के समस्त स्टॉफ मौजूद रहे।