पिता के हत्यारे को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा- भारत संपर्क

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पिता के हत्यारे को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

कोरबा। डेढ़ साल पहले घरेलू विवाद पर गोद लिए पुत्र ने टंगिया से मार पिता की हत्या की थी। कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी है। घटना करतला थाना के फत्तेगंज गांव में 8 मई 2023 की है। यहां निवासरत घसनीन बाई ने संतान नहीं होने पर अपने जेठ से उनका बेटा चंद्रा कंवर को बचपन में गोद ले लिया था। पति दुलार सिंह के साथ उसे पालकर बड़ा किया और उसकी शादी भी कराई। लेकिन पारिवारिक विवाद से गोद लिया पुत्र चंद्रा अक्सर पिता के साथ झगड़ा करता था। घटना दिनांक को मां घसनीन बाई जंगल में तेंदू पत्ता तोड़ने गई थी। वह लौटी तो चंद्रा पिता से मारपीट कर रहा था। मना करने पर भी वह नहीं माना तो घसनीन बाई रिश्ते के भाई को बुलाने गईं। वे जब तक लौटीं चंद्रा ने टंगिया से हमला कर अपने पिता की हत्या कर दी थी। हत्या के केस में आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार चतुर्वेदी के न्यायालय में चल रही था। मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कृष्ण द्विवेदी ने पैरवी कर सबूत पेश किए, जिससे आरोपी पर दोष सिद्ध हो गया।

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