पुत्र के हत्यारे पिता को उम्रकैद की सजा- भारत संपर्क

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पुत्र के हत्यारे पिता को उम्रकैद की सजा

कोरबा। जिले में अपने ही बेटे की हत्या करने के वाले एक कलयुगी पिता को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला बालको नगर थाना क्षेत्र के गहनिया खेतार गांव का है, जहां बीते साल सितंबर महीने में आरोपी ने अपने ही बेटे की गला रेतकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने खुद का भी गला रेत दिया था, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया था। आरोपी आदतन नशेड़ी है और उसे शराब और गांजे की लत लगी हुई थी। बेटे की हत्या भी उसने नशे की हालत में ही की थी। बेटे की हत्या को अंजाम देने वाले इस कलयुगी पिता का नाम अमर मांझी (उम्र 30 साल) है। पुलिस ने बताया कि घटना की सूचना आरोपी के सगे भाई ने दी थी। इसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया था। वहीं अमर मांझी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज ठीक होने के वक्त पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था। अपर सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार चतुर्वेदी के कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद अमर मांझी को अपने बेटे की हत्या का दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शासन की ओर से अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने पैरवी की।

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