मुसलमानों को लेकर ऐसा क्या बोले JDU नेता ललन सिंह, जिस पर मचा बवाल?

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मुसलमानों को लेकर ऐसा क्या बोले JDU नेता ललन सिंह, जिस पर मचा बवाल?
मुसलमानों को लेकर ऐसा क्या बोले JDU नेता ललन सिंह, जिस पर मचा बवाल?

ललन के समर्थन में उतरे गुलाम रसूल बलियावी

केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के नेता राजीव रंजन ऊर्फ ललन सिंह की तरफ से मुस्लिमों को लेकर दिए गए बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं. अब जदयू के नेता गुलाम रसूल बलियावी ने ललन सिंह के समर्थन में बयान दिया है. उन्होंने कहा कि काम के अनुपात में वह बोलना चाह रहे थे. शब्द यहां वहां हो गया है. अगर अल्पसंख्यक वोट नहीं देता है, तो यह उपचुनाव में कैसे चुनाव जीते हैं. 2010 में 116 विधायक कैसे जीते थे?

गुलाम रसूल बलियावी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने जो भरोसा किया है, वह भरोसा और ताकत 2025 में दिखेगा. उस भरोसे को पूरी ताकत के साथ पूरा किया जाएगा. इस भरोसे के असर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में दिखेगा. बिहार उपचुनाव और झारखंड चुनाव में भी भरोसे का असर दिखा है. 2025 में पूरी तत्परता के साथ भरोसे का असर दिखेगा.

संभल पर बलियावी की चुप्पी

रसूल बलियावी से संभल में हुई हिंसा पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने इस सवाल को काटते हुए कहा कि बिहार को इस वक्त पूरे देश में एक मॉडल राज्य के तौर पर देखा जा रहा है. आपसी सद्भाव के साथ विकास की जो ऊंचाइयां तय कर रहा है, इसी पर तर चर्चा की जानी चाहिए. सामाजिक सद्भाव के साथ विकास की जो ऊंचाई बिहार तय कर रहा है, इस पर चर्चा हो रही है.

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क्या था ललन सिंह का बयान?

केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कुछ दिन पहले ही मुजफ्फरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि अल्पसंख्यक जदयू को वोट नहीं देता है, जबकि नीतीश सरकार इसके लिए काम करती है. ललन सिंह के इस बयान के बाद से ही विपक्ष ने जदयू को घेरने की पूरी कोशिश की है. विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी यह सवाल बार बार उठाये जा रहे हैं.

ललन सिंह के खिलाफ परिवाद दायर

बुधवार को ललन सिंह के खिलाफ मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय में सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने परिवाद दर्ज कराया है. हक ये हिन्दुस्तानी मोर्चा के नाम से अल्पसंख्यक संगठन चलाने वाले तमन्ना हाशमी ने अपने अधिवक्ता सूरज कुमार के जरिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 298, 299, 302, 352 की धाराओं में दर्ज कराया है. कोर्ट ने मामला स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तारीख चार दिसंबर 2024 को दी है

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