नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025, नियमावली जारी- भारत संपर्क

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नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025, नियमावली जारी- भारत संपर्क

शासकीय एवं अर्द्धशासकीय भवनों में राजनैतिक दलों को ठहरने नियमों का करना होगा पालन

बिलासपुर, नगर पालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवनीश शरण ने नगर पालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 की घोषणा होने की तिथि से निर्वाचन समाप्ति की तिथि तक कोई भी राजनैतिक दल के व्यक्ति, मंत्रीगण, सार्वजनिक उपक्रमों के पदाधिकारी आदि को शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस, छत्तीसगढ़ भवन आदि में चुनाव प्रचार-प्रसार अथवा राजनैतिक उद्देश्य से ठहरने या राजनैतिक गतिविधियां करने पर प्रतिबंध लगाया है। जारी आदेश के अनुसार किसी राजनैतिक व्यक्ति को भवन की आवश्यकता है तो उसे निर्धारित राशि जमा कर ठहरने की अनुमति दी जाएगी। ठहरने हेतु नियमानुसार एक रजिस्टर पर व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी जैसे नाम, पता, ठहरने की वजह और उनके द्वारा जमा की गई राशि का ब्यौरा रखना होगा। व्यक्ति केवल 47 घंटे के लिए ही गेस्ट हाउस, विश्राम भवन एवं सर्किट हाउस पर रूक सकेंगे। उन्हें गेस्ट हाउस में ठहरने के लिए अपने साथ 3 से अधिक वाहन लाने की अनुमति नहीं होगी। जिन विश्राम भवनों, गेस्ट हाउस एवं उच्च विश्राम भवनों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक ठहरे हों वहां किसी अन्य राजनैतिक दल के व्यक्ति को ठहरने हेतु कमरा नहीं दिया जाएगा। कलेक्टर ने कहा है कि यह ध्यान रखा जाए की निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारीगण, प्रेक्षक आदि के लिए सदैव कमरा आरक्षित रखा जाए। इसके उपरांत यदि कक्ष उपलब्ध रहते हैं तो अन्य व्यक्तियों को उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार आबंटित किये जा सकते हैं। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक संपूर्ण बिलासपुर जिले में प्रभावशील रहेगा।

बिलासपुर जिले में धारा-163 प्रभावशील, जिला दण्डाधिकारी श्री अवनीश शरण ने जारी किये आदेश

बिलासपुर, छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी करने के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवनीश शरण द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में लोक परिशांति बनाए रखने एवं निर्वाचन प्रक्रिया एवं मतदान निर्विघ्न, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने अन्य उपायों के साथ साथ प्रतिबंधात्मक उपाय आवश्यक है। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया हैः- बिलासपुर जिले के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बंदूक, रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री को किसी भी सार्वजनिक स्थान आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाएँ एवं अन्य स्थानों पर लेकर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक नारे लगायेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा।
यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने कार्य के सम्पादन के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें चुनाव, मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगडापन होने के कारण लाठी रखना आवश्यक है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति अथवा दल भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस आदेश के संबंध में संबंधितों को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई, सम्यक रूप से संभव नहीं है। अतः यह आदेश एकपक्षीय पारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक संपूर्ण बिलासपुर जिले में प्रभावशील रहेगा।

रैली, सभा एवं प्रचार वाहनों की अनुमति के लिए राजस्व अधिकारी अधिकृत

बिलासपुर/नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अंतर्गत रैली, सभा एवं प्रचार वाहनों की अनुमति के लिए जिला कार्यालय में पदस्थ राजस्व अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवनीश शरण ने इस आशय के आदेश जारी किए है। जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अनुपालन में चुनाव प्रचार सभाओं एवं प्रचार वाहनों में लाउडस्पीकरों के उपयोग, चुनाव सभाओं के आयोजन, जुलूस, रैली, रोड शो आदि निकालने, वाहनों की अनुमति देने जिला मुख्यालय की नगर पालिका क्षेत्र हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुविभागीय मुख्यालयों की नगर पालिका क्षेत्र हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील मुख्यालयों की नगर पालिका क्षेत्र हेतु तहसीलदार एवं कार्यपालिका दण्डाधिकारी एवं उप तहसील मुख्यालयों की नगर पालिका क्षेत्र हेतु अतिरिक्त तहसीदार, नायब तहसीदार एवं कार्यपालिका दण्डाधिकारी को अधिकृत किया गया है।


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