CLAT 2025: क्लैट 2025 रिजल्ट की सभी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई,…

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CLAT 2025: क्लैट 2025 रिजल्ट की सभी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई,…
CLAT 2025: क्लैट 2025 रिजल्ट की सभी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई, ट्रांसफर होंगे सभी पिटीशन

विभिन्न राज्यों के हाईकोर्ट में दायर याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर होंगी.

कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2025 2025 रिजल्ट को चुनौती देने वाली विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे कि जल्द से जल्द इनका समाधान किया जा सकता है. ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने आज, 6 फरवरी को दिया है. क्लैट 2025 यूजी और पीजी रिजल्ट को चुनौती देने के लिए विभिन्न राज्यों के हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं.

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने उन सभी उच्च न्यायालयों को भी निर्देश दिया, जहां क्लैट 2025 परीक्षा परिणामों के खिलाफ याचिकाएं लंबित हैं. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सभी याचिकाएं 7 दिनों के अंदर दिल्ली हापईकोर्ट को भेजें.

CLAT देश के 24 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों द्वारा पेश किए जाने वाले यूजी और यूजी लाॅ कोर्स में प्रवेश के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है. परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ (CNLU) द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रतिनिधि विश्वविद्यालय शामिल होते हैं.

CLAT Result 2025: किन-किन राज्यों में दायर हैं याचिकाएं?

क्लैट 2025 यूजी और पीजी रिजल्ट को चुनौती देने के लिए कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, कलकत्ता और पंजासब और हरियाणा सहित कई राज्यों में याचिकाएं दायर की गई हैं. CNLU ने विभिन्न याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने अपील पहले की थी. 15 जनवरी को मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने मामले को सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने मामलों को एक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने और एक साथ रखने का सुझाव दिया था.

CLAT 2025 Result: क्या है क्लैट 2025 रिजल्ट पर विवाद?

दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने पिछले साल दिसंबर में एक आदेश में CLAT-UG परीक्षा में दो उत्तरों को गलत पाया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लैट यूजी का रिवाइज्ट रिजल्ट जारी करने के आदेश दिए थे. गुरुवार को सीएनएलयू की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का सुझाव दिया. मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय पर फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि अन्य उच्च न्यायालयों से मामले के रिकॉर्ड को राष्ट्रीय राजधानी में शीघ्रता से स्थानांतरित किया जाना चाहिए.

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