KVS Transfer Rules: केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफर के क्या हैं नियम? जान लें एक…

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KVS Transfer Rules: केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफर के क्या हैं नियम? जान लें एक…
KVS Transfer Rules: केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफर के क्या हैं नियम? जान लें एक ब्रांच से दूसरे में जाने का पूरा प्रोसेस

केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफर के नियमImage Credit source: Creative Touch Imaging Ltd./NurPhoto via Getty Images

केंद्रीय विद्यालय को देश के टॉप सरकारी स्कूलों में से एक माना जाता है. एक तो यहां की फीस कम होती है और दूसरा ये कि यह स्कूल प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देता है. यहीं वजह है कि बहुत से लोग अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराना चाहते हैं. हालांकि यहां एडमिशन पाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि यहां ज्यादातर सरकारी नौकरी करने वालों के बच्चे ही पढ़ते हैं. कई बार ऐसा होता है कि पैरेंट्स का किसी दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है और ऐसे में बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंता सताने लगती है कि अब क्या होगा. आइए जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालयों में ट्रांसफर के क्या नियम हैं, बच्चों का ट्रांसफर दूसरे केवी (KV) में कैसे हो सकता है?

केंद्रीय विद्यालय का नियम कहता है कि अगर माता-पिता का ट्रांसफर किसी दूसरे शहर या जिले में हो जाता है, तो बच्चों का ट्रांसफर भी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में करवाया जा सकता है. कई बार ऐसा भी होता है कि क्लास में बच्चों की संख्या पूरी रहती है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऐसी स्थिति में भी स्कूल में भी एडमिशन मिल जाएगा? इसका जवाब है हां. ऐसी स्थिति में क्लास में नया सेक्शन ओपन किया जा सकता है.

डिफेंस के बच्चों के लिए क्या हैं नियम?

अगर माता-पिता डिफेंस-पैरामिलिट्री फोर्स में हैं तो इसके लिए भी केंद्रीय विद्यालय में बच्चों के ट्रांसफर के नियम हैं. मान लीजिए कि अगर पैरेंट्स का ट्रांसफर किसी दूसरे शहर या नक्सल प्रभावित इलाके में हो जाता है, जहां वो अपने परिवार को नहीं ले जा सकता, ऐसी स्थिति में बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय के उस ब्रांच में हो सकता है, जहां उसका परिवार रह रहा हो.

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क्या एक ही शहर में हो सकता है ट्रांसफर?

अगर पैरेंट्स अपने बच्चे का ट्रांसफर एक ही शहर में स्थित केंद्रीय विद्यालय के दूसरे ब्रांच में कराना चाहते हैं तो इसके लिए भी नियम है. ऐसी स्थिति में जहां ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, वहां के डिप्टी कमिश्नर से अप्रूवल लेना होगा. अप्रूवल मिलने पर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं.

7 मार्च से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए एडमिशन नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें जानकारी दी है कि बच्चों के एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 मार्च से शुरू होगी और आवेदन करने की आखिरी डेट 21 मार्च है. जो भी अभिभावक अपने बच्चे का एडमिशन बाल वाटिका-1, 2, 3 और क्लास-1 में करवाना चाहते हैं, वो केंद्रीय विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर दें.

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