आधार पैन लिंक : डिफॉल्टर्स से 7 महीने में कर डाली इतनी कमाई…- भारत संपर्क

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आधार पैन लिंक : डिफॉल्टर्स से 7 महीने में कर डाली इतनी कमाई…- भारत संपर्क

केंद्र सरकार ने उन डिफॉल्टरों से जुर्माने के रूप में 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की है, जो डेडलाइन के भीतर अपने पैन को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं कर पाए थे. वित्त राज्य मंत्रालय ने सोमवार को संसद में जवाब दिया कि अब तक लगभग 11.48 करोड़ पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाना बाकी है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि छूट वाली कैटेगिरी को छोड़कर, 29 जनवरी 2024 तक आधार से लिंक न होने वाले पैन की संख्या 11.48 करोड़ है.

कितनी हुई कमाई

जिन लोगों ने आखिरी तारीख के बाद भी अपने पैन और आधार को लिंक नहीं कराया है, उनसे 1,000 रुपए जुर्माने के रूप में वसूली गई रकम की जानकारी संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में दी गई. सवाल का जवाब देते हुए चौधरी ने कहा कि जिन लोगों ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, उनसे 1 जुलाई, 2023 से 31 जनवरी, 2024 तक शुल्क के रूप में 601.97 करोड़ रुपए कलेक्ट किया है. पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 थी.

ये दिया था आदेश

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार यदि टैक्सपेयर डेडलाइन के भीतर अपने दस्तावेजों को आधार से लिंक करने में विफल रहते हैं तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे. इसके अलावा, ऐसे पैन के अगेंस्ट कोई रिफंड नहीं किया जाएगा. पैन को बायोमेट्रिक डॉक्युमेंट से जोड़ने में विफल होने पर टीडीएस और टीसीएस कटौती/कलेक्शन की ऊंची दर लगाई जाएगी. 1,000 रुपए का लेट फाइन का भुगतान करके पैन को फिर से चालू कराया जा सकता है.

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पैन कार्ड को आधार से कैसे करें लिंक?

जिन लोगों ने डेडलाइन समाप्त होने के बाद भी अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, वे 1,000 रुपए का फाइन देकर दोनों डॉक्युमेंट को लिंक करके इसे चालू करा सकते हैं. ऑनलाइन प्रोसेस के बाद पैन कार्ड को दोबारा चालू होने में करीब एक महीने का समय लगेगा. आप इन स्टेप्स को फॉलो कर फिर से पैन कार्ड को एक्टिव कर सकते हैं…

  1. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं:
  2. अगर आप नए यूजर हैं तो पोर्टल पर रजिस्टर करें.
  3. जुर्माना भरने के लिए ‘क्विक लिंक्स’ के तहत ‘ई-पे टैक्स’ ऑप्शन पर क्लिक करें.
  4. इसके बाद आधार-पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट सबमिशन करने के लिए चालान नंबर/आईटीएनएस 280 देखें और आगे बढ़ें.
  5. एक ही चालान में माइनर हेड 500 (शुल्क) और मेजर हेड 0021 [इनकम टैक्स (कंपनियों के अलावा)] के तहत जुर्माने का पेमेंट करें.
  6. भुगतान का अपना पसंदीदा तरीका चुनें.
  7. अपने अड्रेस के साथ अपना पैन डिटेल और असेसमेंट ईयर डालें.
  8. कैप्चा कोड टाइप करें और आगे बढ़ें.
  9. पेमेंट करने के बाद अपने पैन डिटेल, पासवर्ड और डीओबी के साथ इनकम टैक्स ई—फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें.
  10. पैन को आधार से लिंक करने के लिए एक पॉप-अप विंडो दिखेगी. यदि नहीं, तो मेनू बार पर ‘प्रोफ़ाइल सेटिंग्स’ पर जाएं और ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें.
  11. पैन कार्ड में उल्लिखित आवश्यक डिटेल जैसे जन्म तिथि, लिंग आदि दर्ज करें.
  12. आधार में उल्लिखित डिटेल के साथ अपनी डिटेल को वेरिफाई करें.
  13. यदि आपकी डिटेल मैच होती है तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और “लिंक नाउ” बटन पर क्लिक करें.
  14. बाद में, एक पॉप-अप मैसेज पैन को आधार से सफलतापूर्वक जोड़ने की पुष्टि करेगा.

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