बदल गया प्रीपेड से पोस्टपेड में स्विच करने का नियम, सरकार ने दी लोगों को राहत – भारत संपर्क


Sim Card RuleImage Credit source: Freepik
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने करोड़ों मोबाइल यूजर्स को राहत देते हुए SIM Card Rules में बड़ा बदलाव किया है, नए नियमों के तहत अब प्रीपेड से पोस्टपेड कनेक्शन में स्विच करने की प्रक्रिया पहले की तुलना आसान हो गई है. दूरसंचार विभाग ने Prepaid से Postpaid में स्विच करने का कूलिंग पीरियड कम कर दिया है, पहले यूजर्स 90 दिनों से पहले स्विच नहीं कर सकते थे लेकिन अब इस लिमिट को घटाकर 30 दिन कर दिया गया है.
इसका मतलब कि अब 30 दिन बाद आप आसानी से प्रीपेड टू पोस्टपेड कनेक्शन में मूव हो सकते हैं, एक बार मूव होने के बाद 90 दिन की लिमिट लागू हो जाएगी. इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति एक बार स्विच करने के बाद बार-बार स्विच नहीं कर सकता है.
दूरसंचार विभाग ने ओटीपी प्रक्रिया के जरिए न केवल प्रीपेड टू पोस्टपेड बल्कि पोस्टपेड टू प्रीपेड दोनों ही मामलों में स्विच करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का काम किया है. सरकार के इस कदम से उन लोगों को राहत मिली है जो प्रीपेड से पोस्टपेड और पोस्टपेड से प्रीपेड में अपना नंबर बार-बार किसी कारण से स्विच करते हैं.
क्यों लोग करते हैं स्विच?
प्रीपेड से पोस्टपेड और पोस्टपेड से प्रीपेड में स्विच करने के कई कारण हो सकते हैं, प्लान महंगा लगना और सर्विस से संतुष्ट न होना आदि. आसान भाषा में समझें तो नया नियम कहता है कि अगर आप आज यानी 13 जून को प्रीपेड नंबर लेते हैं और आपको कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद किसी भी कारण से पोस्टपेड में स्विच होना है तो अब आप 30 दिन बाद आसानी से स्विच हो पाएंगे, पहले की तरह आपप लोगों को 90 दिनों का लंबा इंतजार नहीं करना होगा.
अगर किसी कारण आपको लॉक इन पीरियड के दौरान दोबारा से स्विच करना होता तो आप कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको कंपनी के ऑथोराइज्ड आउटलेट पर जाकर मौजूदा केवाईसी प्रोसेस को पूरा करना होगा.