रेल फ्लाईओवर परियोजना के चलते बिल्हा के 6 गांवों में जमीन की…- भारत संपर्क

बिलासपुर। दगोरी-बिल्हा रेल फ्लाईओवर परियोजना के मद्देनज़र प्रशासन ने एक अहम निर्णय लिया है। फ्लाईओवर के प्रस्तावित अलाइनमेंट में आने वाली जमीनों को लेकर अवैध खरीद-बिक्री और भू-माफियाओं की सक्रियता की आशंका को देखते हुए बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बिल्हा ब्लॉक के 6 गांवों में भूमि लेन-देन पर रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगा।
फ्लाईओवर निर्माण के लिए जिन गांवों की जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में है, उनमें बिल्हा, दगोरी, गोढ़ी, उटगन, किरारीगोड़ी और भैंसबोड़ शामिल हैं। प्रशासन को यह आशंका है कि प्रस्तावित परियोजना के चलते इन इलाकों में जमीन की कीमतों में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी हो सकती है। इस स्थिति का फायदा असली ज़मीन मालिकों को मिलने की बजाय बिचौलियों और भू-माफियाओं को होता है, जो सौदेबाजी करके कई गुना मुनाफा कमाते हैं।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इन गांवों में न केवल जमीन की खरीदी-बिक्री प्रतिबंधित रहेगी, बल्कि नामांतरण, बटांकन और डायवर्सन की प्रक्रिया भी रोक दी गई है। इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न हो तथा राज्य शासन को किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान न हो।
प्रशासन का मानना है कि इस रोक से न केवल भू-माफियाओं की गतिविधियों पर लगाम लगेगी, बल्कि संभावित कानूनी विवादों की संख्या में भी कमी आएगी। उल्लेखनीय है कि हाल ही में कई इलाकों में सरकारी परियोजनाओं की घोषणा के बाद भू-माफियाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्र की जमीनों को अवैध रूप से खरीदकर मुनाफा कमाने के कई मामले सामने आए थे।
बिल्हा क्षेत्रवासियों से प्रशासन ने अपील की है कि वे इस प्रतिबंध का पूर्ण पालन करें और किसी भी प्रकार की भूमि संबंधित लेन-देन से बचें, ताकि भविष्य में उन्हें किसी प्रकार की कानूनी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि नियमों के उल्लंघन की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस आदेश के बाद इन गांवों में जमीन से जुड़े सभी प्रकार के दस्तावेजीय कार्य फिलहाल स्थगित रहेंगे। शासन की ओर से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होते ही आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।
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