यातायात नियमों के उल्लंघन पर बिलासपुर पुलिस की सख्ती, 65,000…- भारत संपर्क

बिलासपुर,
यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के लिए बिलासपुर यातायात पुलिस ने सख्त संदेश जारी किया है। वर्ष 2025 में अब तक 65,355 ई-चालान आईटीएमएस (इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) के माध्यम से जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 8,704 प्रकरण स्वतः माननीय न्यायालय स्थानांतरित हो चुके हैं। जबकि मात्र 466 ई-चालानों का ही वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से निराकरण हुआ है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के दिशा-निर्देश में, एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रामगोपाल करियारे के नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा नागरिकों को जागरूक करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शहर के विभिन्न स्थानों पर लगाये गए लगभग 550 कैमरों की मदद से लगातार निगरानी की जा रही है, जिससे नियमों के उल्लंघन पर ई-चालान जारी किए जा रहे हैं।
पुलिस ने यह स्पष्ट किया है कि ई-चालान की राशि समय पर जमा नहीं करने पर मामले स्वतः माननीय न्यायालय अथवा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) को स्थानांतरित कर दिए जा रहे हैं। ऐसे मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन और वाहन जप्ती की कार्रवाई की जा रही है।

चिंताजनक बात यह है कि न्यायालय को स्थानांतरित होने के बावजूद अधिकांश उल्लंघनकर्ता ना तो न्यायालय में उपस्थित हो रहे हैं, ना ही वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से सुनवाई में भाग ले रहे हैं, और ना ही समन शुल्क जमा कर रहे हैं। नतीजतन, ऐसे मामलों को आरटीओ को सौंपा जा रहा है, जहाँ से लाइसेंस निलंबन और वाहन जप्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि ई-चालान जारी होने के बाद वाहन चालकों को मोबाइल SMS के माध्यम से सूचना दी जाती है, और न्यायालय स्थानांतरण से 10 दिन पूर्व भी उन्हें सूचित किया जाता है। इसके बावजूद कई चालक समय पर शुल्क नहीं जमा कर रहे हैं।
यातायात पुलिस ने ऐसे सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे तत्काल अपने लंबित ई-चालान की राशि जमा करें, अन्यथा उन्हें कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें लाइसेंस निलंबन और वाहन जब्ती शामिल है।
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