श्वेता और एनकेएच हॉस्पिटल को थमाया गया नोटिस, नर्सिंग होम…- भारत संपर्क

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श्वेता और एनकेएच हॉस्पिटल को थमाया गया नोटिस, नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन पर मांगा गया जवाब

 

कोरबा। पिछले दिनों एक प्रसूता की मौत के बाद से सुर्खियां बटोर रहे रिसदी मार्ग में संचालित श्वेता हॉस्पिटल के खिलाफ आए दिन प्रदर्शन हो रहा है और मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इस अस्पताल को बंद करने की भी मांग लोगों ने उठाई है। एनकेएच हॉस्पिटल पर भी मृतिका के परिजनों ने आरोप लगाए हैं। इस बीच जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एसएन केसरी ने अपनी टीम के साथ दोनों हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। अवलोकन के दौरान नर्सिंग होम एक्ट के तहत कई तरह की खामियां पाई गई जिनका पालन इस अस्पताल में होता नजर नहीं आया। विभिन्न कमियों को रेखांकित करते हुए अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी कर तत्काल जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है। साथ ही कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जिले के कोसाबाड़ी क्षेत्र में स्थित एनकेएच ग्रुप के न्यू कोरबा हॉस्पिटल और श्वेता हॉस्पिटल को सीजी नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर नोटिस जारी किया गया है। 25 जून को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी नोटिस में 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है। अन्यथा छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 के तहत उल्लेखित नियमों के तहत अनुशासनिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। 24 जून 2025 को नर्सिंग होम एक्ट के तहत प्राधिकृत दल द्वारा निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण में दल को कमियां और अनियमिताएं मिलीं। नोटिस में कहा गया है कि एनकेएच कुल 104 बिस्तर के लिए नर्सिंग होम एक्ट अंतर्गत पंजीकृत है। जिसमें 16 बेड का आई.सी.यू. संचालित किया जा रहा है, चिकित्सालय में कुल 3 एम.बी.बी.एस. चिकित्सक, 10 विशेषज्ञ चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सक पदस्थ हैं। नर्सिंग होम एक्ट के नियमानुसार प्रत्येक 20 बेड पर 01 चिकित्सक एवं 01 नर्सिंग स्टॉफ (प्रत्येक शिफ्टअनुसार) होना आवश्यक है, किन्तु नर्सिंग होम एक्ट के नियमानुसार चिकित्सालय में ड्यूटी चिकित्सक पर्याप्त नही होना पाया गया। संस्था द्वारा नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानानुसार बिना सूचना/अनुमति के जिले एवं जिले के बाहर के कई चिकित्सकों की सेवाएं विजिटिंग चिकित्सक के रूप में सेवाएं लेकर मरीजों का भर्ती उपचार कराया जाना पाया गया। संस्था को छोटा पैथोलॉजी लैब के संचालन की अनुमति प्राप्त है, किन्तु संस्था द्वारा सभी प्रकार की जांच की सुविधा चिकित्सालय में ही की जा रही है। संस्था में उल्लेखित कमियों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 के अध्याय 02 के नियम 09 एवं अध्याय 03 के 12 (क) 1,2,3 कडिका (ख) एवं नियम 13 (अ) में उल्लेखित प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दोनों हॉस्पिटल का निरीक्षण करवाना तथा नोटिस जारी करने का कार्य एक प्रकरण में बने दबाव के कारण किया गया है। प्रसूता की मौत के मामले को लेकर लोग आंदोलन पर उतर आए हैं। घेराव आदि के बाद चक्काजाम की तैयारी है। इसको देखते हुए ही अस्पतालों को नोटिस जारी करने की कार्रवाई की गई है।

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