जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में मुद्दों पर…- भारत संपर्क

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जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में मुद्दों पर पालन-प्रतिवेदन नहीं किया गया प्रस्तुत, सदस्य सावित्री ने जताई नाराजगी

कोरबा। जिला पंचायत की सामान्य सभा बैठक 24 मार्च 2025 में सदस्य व सभापति(वन विभाग) सावित्री अजय कंवर द्वारा संज्ञान में लाये गए दो गंभीर मुद्दों का पालन प्रतिवेदन पेश नहीं किया गया। जिसके संबंध में संबंधित के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही किये जाने पत्र जिला पंचायत सीईओ को लिखा गया है। सावित्री अजय कंवर ने बताया कि जिला पंचायत की सामान्य सभा बैठक 24 मार्च को संपन्न हुई थी, जिसमें उनके द्वारा दो गंभीर मुद्दों को रखा गया था। पहला मुद्दा था कि-ग्राम पंचायत साजापानी, जनपद पंचायत करतला के रोजगार सहायक लखन कंवर के द्वारा फर्जी बिल लगाकर सन् 2015 से 2018-19 तक 47 नग बिल / देयक से राशि 4310200/ रू. (तिरालीस लाख दस हजार दो सौ रुपये) का गबन कर लिया गया। जिस पर जनपद पंचायत करतला के द्वारा दिनांक 09/05/2022 को पुलिस अधीक्षक को एफआईआर दर्ज कर करने लिए पत्र भेजा गया। साथ ही कुल 47 नग बिल एवं राशि 4310200/ रू. बिना प्रशासनिक स्वीकृति के उपयोग करते हुए गबन होना पाया गया है। अंतत: उक्त प्रकरण प्रमाणित पाते हुए तत्कालीन सीईओ जिला पंचायत के द्वारा पत्र के माध्यम से अविलंब संबंधित सचिव, सरपंच, रोजगार सहायक के विरूद्ध प्राथमिकी सूचना दर्ज करने का आदेश जारी किया गया, जिसमें मात्र 1,75,000/ रू. (एक लाख पचहत्तर हजार रुपये) की वसूली कर मामले को दबा दिया गया जो कि आज पर्यंत तक सीईओ करतला के द्वारा संबंधित के विरूद्ध पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज नही करवाया गया। यह एक वरिष्ठ अधिकारी के आदेश/निर्देश के अवहेलना की श्रेणी में आता है एवं अनुशासनहीनता है। दूसरा मुद्दा था कि जनपद पंचायत कोरबा अंतर्गत ग्राम बरीडीह के धनवार पारा में मनरेगा के तहत वर्ष 2016-17 में तालाब निर्माण की स्वीकृति हुई थी। 12 लाख 81 हजार 700 रूपये की स्वीकृत राशि के साथ 30 दिसम्बर 2016 को आदेश जारी हुआ। 23 जनवरी 2019 को कार्य प्रारंभ होकर 29 जून 2019 को कार्य पूर्ण हुआ। जिसमें श्रमिक लागत 12 लाख 57 हजार 410 रूपये आई। 1700 मीटर लंबाई-चौड़ाई क्षेत्रफल में निर्मित इस तालाब को सुप्रीम कोर्ट के गाईडलाईन के विपरीत जाकर राखड़ से पूर्ण रूप से पाट दिया गया। तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ के निर्देश पर कोरबा जनपद पंचायत सीईओ जी.के. मिश्रा, जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी बी.पी. भारद्वाज, आरईएस विभाग के अधिकारी एस.डी.ओ. कमल साहू, उपयंत्री दिनेक कुमार साहू एवं कोरबा जनपद पंचायत से करारोपण अधिकारी चतुरानन द्वारा जांच किया गया। जांच में यहां तालाब की शिलापट्टिका जरूर मिली, लेकिन तालाब का नामोनिशान (तालाब नही पाया गया) मिट चुका था। इस मामले में तालाब को पाटने वालों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करते हुए वसूली की कार्यवाही कराया जाना शामिल था। इन दोनों मुद्दों को गत दिवस हुई सामान्य सभा की बैठक में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।

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