बेलतरा में कितने जगहों पर राखड़ से गड्ढे भरे गए है- सुशांत…- भारत संपर्क


बिलासपुर: बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने विधानसभा में पूछा की बेलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत फ्लाई एश डम्पिंग से गड्ढे भरने का कार्य कहाँ-कहाँ हुआ है एवं कहां-कहां कार्य चल रहा है,इसके अलावा इन कार्यों हेतु किन-किन ठेकेदारों को कार्य प्रदान किया गया है? विधायक ने यह भी सवाल किया की इन कार्यों में परिवहन एवं डम्पिंग के दौरान फ्लाई एश के कारण होने वाले प्रदूषण की रोकथाम हेतु क्या-क्या उपाय किए गए हैं और वर्ष 2023-24 से जून 2025 तक जन प्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों द्वारा अगर SOP उल्लंघन करने की शिकायतें की गई है तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है। इस पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने बताया की छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा किसी ठेकेदार को राखड की भू-भराव की अनुमति नहीं दी गई है। अपितु राखड से भू-भराव हेतु अनुमति संयंत्र को दी गई है,फ्लाइ ऐश निस्तारण के लिए चलने वाले भारी वाहनों को विनियमित एवं मॉनिटर करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के आदेश दिनांक 26.06.2024 द्वारा एस.ओ.पी. तथा इसके अतिरिक्त औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (आई.डब्ल्यू.एम.एम.एस.) जारी की गई है, जो कि दिनांक 01.05.2025 से प्रभावशील है। फ्लाई ऐश से भराव हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में भराव के दौरान स्थल के चारों ओर बंड बनाने, नियमित जल छिड़काव करने, भराव उपरांत मिट्टी की परत बिछाए जाने आदि शर्ते अधिरोपित की जाती है। स्थल का समय-समय पर निरीक्षण किया जाकर शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाता है तथा अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2023-24 से जून, 2025 तक फ्लाई ऐश से हो रहे प्रदूषण संबंधित शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है।
विधायक श्री शुक्ला ने काॅलोनाईजर एक्ट से संबंधित सवाल पूछते हुए जानकारी मांगी की काॅलोनाइजरों को विकास अनुज्ञा जारी किए जाने हेतु क्या-क्या नियम एवं शर्तें निर्धारित हैं? क्या नियमानुसार किसी अन्य की भूमि का उपयोग मुख्य मार्ग के रूप में करने वाले कॉलोनाईजर को अनुज्ञा प्रदान किए जाने नियम निर्धारित है? क्या नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा पहुँच मार्ग के संबंध में निर्देश जारी किया गया है ? इसके अलावा संचालक, ग्राम तथा नगर निवेश द्वारा जारी आदेश की अवहेलना कर रायपुर शहर में अन्य भूमि स्वामी के स्वामित्व वाली भूमि से पहुँच मार्ग दिखाकर कितने एवं किन-किन कॉलोनाइजरों द्वारा अभिन्यास स्वीकृत कराए गए हैं? इस पर जवाब आया है की
अधिनियम, 1973, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2020, छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984, छत्तीसगढ़ नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बधन एवं शर्तों) नियम, 2013 तथा छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (कॉलोनीईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बधन एवं शर्तों) नियम, 1999, विकास योजना एवं दिशा निर्देश निर्धारित है। अन्य की भूमि का उपयोग मुख्य मार्ग के रूप में करने वाले कालोनाईजर को अनुज्ञा प्रदान किये जाने का नियम नहीं है। संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा पहुंच मार्ग के संबंध में निर्देश जारी किया गया है।
विधायक सुशांत शुक्ला ने वित्त मंत्री से पूछा की क्या प्रदेश में अचल संपत्ति क्रय-विक्रय के प्रकरणों में पंजीकरण कार्यालय में ही पंजीकरण एवं नामांतरण एक साथ किए जाने की योजना लागू की गई है? योजना के लागू होने से जून, 2025 तक कुल कितने प्रकरणों का पंजीकरण हुआ है ? कितने प्रकरणों में पंजीकरण कार्यालय में ही पंजीकरण एवं नामांतरण एक साथ किया गया है? कितने प्रकरणों में नामांतरण नहीं हो पाया और क्यों ? वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी ने बताया की प्रदेश में अचल संपत्ति क्रय-विक्रय के प्रकरणों में पंजीकरण कार्यालय में ही पंजीकरण एवं नामांतरण एक साथ किए जाने की योजना लागू की गई है। योजना लागू होने से जून, 2025 तक कुल 37698 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ है।
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