पीएफ और पेंशन संबंधी दावों के निपटारे के लिए रिश्वत मांगना…- भारत संपर्क
पीएफ और पेंशन संबंधी दावों के निपटारे के लिए रिश्वत मांगना पड़ेगा महंगा, हेल्पलाइन नंबर 9211053010 जारी
कोरबा। पीएफ और पेंशन संबंधी दावों के निपटारे के लिए अगर कोई रिश्वत की मांग करता है या फिर अन्य कोई गड़बड़ी करता है तो इसकी शिकायत के लिए सीएमपीएफओ की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर 9211053010 है। इस हेल्पलाइन नंबर जारी करने का मुख्य उदृदेश्य पीएफ और पेंशन संबंधी मामलों के निराकरण में पारदर्शिता लाना है।
कोल इंडिया और इसके अनुषांगिक कंपनियों के पेंशनर्स और पीएफ मेंबर्स की सहूलियत के लिए कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (सीएमपीएफओ) ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अगर कोई पीएफ और पेंशन भुगतान के दावों के लिए किसी भी तरह से रिश्वत की मांग करता है, किसी भी तरह की गड़बड़ी और भ्रष्टाचार करता है तो संबंधित सीएमपीएफओ से जारी उक्त हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत मिलने पर संबंधित क्षेत्रीय कार्यायलयों की ओर से तत्काल इसका निपटारा किया जाएगा। कोयला कर्मचारियों के पेंशन और पीएफ दावों के निराकरण में अक्सर गडबडियां और भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतें कोयला कर्मचारियों व पेंशनर्स के बीच चर्चा का विषय रहता है। कई बार पेंशनर्स और पीएफ मेंबर्स को इसके कारण खासी परेशानियों का सामना करना पडता है। लंबे समय तक दावों का निपटारा नहीं हो पाता है। लेकिन अब पेंशनर्स और पीएफ सदस्यों को इस तरह की समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए कोल माइंस प्रोविडेंट फंड आर्गेनाइजेशन (सीएमपीएफओ) ने शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसमें पीएफ और पेंशन दावों के निपटारे से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की गडबडी, भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी की शिकायत इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से संबंधित लोग कर सकेंगे।सीएमपीएफओ ने हाल ही में पेंशन और पीएफ दावों के भुगतान की सहुलियत, पीएफ व पेंशन की रियल टाइम जानकारी के लिए लिए सी-केयर एप लॉच किया था। इसी कड़ी में अब भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर लगाम कसने के लिए पीएफ मेंबर व पेंशनर्स के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।
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शिकायत आने पर जल्द करना होगा निपटारा
सीएमपीएफओ के क्षेत्रीय आयुक्त (शिकायत विभाग) एनके मिश्रा की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि पेंशन या पीएफ दावे के मामलों में अगर किसी भी तरह से रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार की शिकायत उक्त हेल्पलाइन नंबर पर प्राप्त होती है, तो संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को उस दावे का जल्द से जल्द निपटारा करना अनिवार्य होगा।